Mumbai: अवैध शेयर कारोबार के आरोप में ब्रोकर गिरफ्तार, 3 महीने में 4,672 करोड़ रुपये का किया लेनदेन
मुंबई पुलिस ने 45 वर्षीय एक शेयर ब्रोकर को गिरफ्तार किया है जो कथित तौर पर लगभग तीन महीनों में 4672 करोड़ रुपये के लेनदेन के साथ अवैध डब्बा ट्रेडिंग में शामिल था। डब्बा ट्रेडिंग शेयरों में व्यापार का एक अवैध रूप है जहां ऐसे ट्रेडिंग रिंग के संचालक लोगों को स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के बाहर इक्विटी में व्यापार करने की अनुमति देते हैं।
मुंबई, एजेंसी। मुंबई पुलिस ने 45 वर्षीय एक शेयर ब्रोकर को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर लगभग तीन महीनों में 4,672 करोड़ रुपये के लेनदेन के साथ अवैध 'डब्बा ट्रेडिंग' (dabba trading) में शामिल था। इसकी जानकारी एक अधिकारी ने गुरुवार को दी।
'डब्बा ट्रेडिंग' शेयरों में व्यापार का एक अवैध रूप है, जहां ऐसे ट्रेडिंग रिंग के संचालक लोगों को स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के बाहर इक्विटी में व्यापार करने की अनुमति देते हैं।
की कई तरह की शुल्क चोरी
मंगलवार को उपनगरीय कांदिवली से गिरफ्तार आरोपी जतिन सुरेशभाई मेहता ने कथित तौर पर सुरक्षा लेनदेन कर (security transaction tax), पूंजीगत लाभ कर (capital gains tax), राज्य सरकार स्टांप शुल्क (state government stamp duty charges), सेबी टर्नओवर शुल्क (SEBI turnover fees) और विभिन्न करों का भुगतान न करके सरकार को 1.95 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की।
अधिकारी ने कहा कि ब्रोकर कथित तौर पर वैध लाइसेंस के बिना स्टॉक एक्सचेंज के बाहर शेयरों के कारोबार में शामिल था और उसका 23 मार्च से 20 जून, 2023 के बीच कारोबार 4,672 करोड़ रुपये था।
उन्होंने कहा कि मुंबई क्राइम ब्रांच के पास शेयर ब्रोकर के बारे में विशेष जानकारी थी, जो स्टॉक एक्सचेंज से किसी वैध लाइसेंस के बिना, 'मूडी' नामक एप्लिकेशन की मदद से 'डब्बा ट्रेडिंग' कर रहा था।
ब्रोकर के कई कार्यालयों पर मारा छापा
उन्होंने कहा कि अपराध शाखा की एक टीम ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) के अधिकारियों के एक दल के साथ मंगलवार को कांदिवली इलाके के महावीर नगर में शेयर ब्रोकर के कार्यालय पर छापा मारा।
अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने कार्यालय से 50,000 रुपये नकद, पांच मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, एक टैब, एक पेपर श्रेडर और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ एक पेन ड्राइव बरामद की।
उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यह पता चला कि ब्रोकर ने अवैध रूप से शेयरों का व्यापार करके और कर और शुल्क का भुगतान नहीं करके सरकार को 1.95 करोड़ रुपये से अधिक का चूना लगाया।
आरोपी को किया गया गिरफ्तार
एक शिकायत के आधार पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), 120 (बी) (आपराधिक साजिश) और 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना) के साथ-साथ प्रावधानों के तहत अपराध दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है।