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CBI: सीबीआई अदालत ने विजय माल्या के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट, ऋण चूक मामले में बड़ी कार्रवाई

सीबीआइ की विशेष अदालत के जज एसपी नाइक निंबालकर ने 29 जून को माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। सीबीआइ ने दावा किया है कि अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमोटर ने भुगतान में जानबूझकर चूक करके सरकारी बैंक को 180 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाया। यह वारंट सीबीआइ द्वारा दर्ज धोखाधड़ी के मामले से संबंधित है।

By Agency Edited By: Jeet Kumar Updated: Tue, 02 Jul 2024 06:00 AM (IST)
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भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा चुका माल्या लंदन में रह रहा है
 पीटीआई, मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने इंडियन ओवरसीज बैंक (आइओबी) से जुड़े 180 करोड़ रुपये के ऋण चूक मामले में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। सीबीआइ की विशेष अदालत के जज एसपी नाइक निंबालकर ने 29 जून को माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया।

सोमवार को विस्तृत आदेश की प्रति उपलब्ध कराई गई। सीबीआइ की दलीलों एवं दस्तावेज और आरोपित के 'भगोड़े' होने का संज्ञान लेते हुए अदालत ने कहा, यह गैर-जमानती वारंट जारी करने का उपयुक्त मामला है।

माल्या ने जानबूझकर धोखाधड़ी की

सीबीआइ ने दावा किया है कि अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमोटर ने भुगतान में 'जानबूझकर' चूक करके सरकारी बैंक को 180 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाया। यह वारंट सीबीआइ द्वारा दर्ज धोखाधड़ी के मामले से संबंधित है।

माल्या लंदन में रह रहा है

जांच एजेंसी के मुताबिक 2007 और 2012 के बीच तत्कालीन किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा आइओबी से लिए गए ऋण का कथित रूप से दूसरे मद में उपयोग किया गया। माल्या को ईडी द्वारा दर्ज मनी लांड्रिंग के मामले में पहले ही भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा चुका है। माल्या लंदन में रह रहा है। भारत सरकार उसके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही है।

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