'फर्जी योजना बनाकर आरोपियों ने रची साजिश', कोर्ट ने इस मामले में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ दिया जांच का आदेश
मुंबई की एक अदालत ने गोल्ड स्कीम योजना में निवेशक से धोखाधड़ी करने के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा उनके पति राज कुंद्रा और अन्य के खिलाफ शिकायत की जांच करने का पुलिस को निर्देश दिया है। न्यायाधीश ने पुलिस से कहा कि यदि आरोपितों द्वारा कोई संज्ञेय अपराध किया गया पाया जाता है तो धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के लिए प्राथमिकी दर्ज की जाए।
पीटीआई, मुंबई। मुंबई की एक अदालत ने गोल्ड स्कीम योजना में निवेशक से धोखाधड़ी करने के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, उनके पति राज कुंद्रा और अन्य के खिलाफ शिकायत की जांच करने का पुलिस को निर्देश दिया है।
अदालत ने जांच का दिया निर्देश
अपने आदेश में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एनपी मेहता ने कहा कि कुंद्रा दंपती की कंपनी सतयुग गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड के साथ ही इसके दो निदेशकों और एक कर्मचारी के खिलाफ प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है। अदालत ने बीकेसी पुलिस स्टेशन को रिद्धि सिद्धि बुलियंस के प्रबंध निदेशक पृथ्वीराज कोठारी द्वारा की गई शिकायत की जांच का निर्देश दिया।
न्यायाधीश ने पुलिस से कहा कि यदि आरोपितों द्वारा कोई संज्ञेय अपराध किया गया पाया जाता है तो धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के लिए प्राथमिकी दर्ज की जाए। वकील हरिकृष्ण मिश्रा और विशाल आचार्य के माध्यम से दायर शिकायत में कोठारी ने कहा है कि कुंद्रा दंपती ने 2014 में एक योजना शुरू की थी।
लोगों के साथ किया विश्वासघात
याचिका में कहा गया है कि आरोपितों द्वारा बनाई गई स्कीम के आधार पर उन्होंने पांच साल के लिए 90,38,600 रुपये का निवेश इस आश्वासन पर किया कि दो अप्रैल 2019 को 24 कैरेट का 5,000 ग्राम का सोना वितरित किया जाएगा। हालांकि, सोने की वादा की गई मात्रा परिपक्वता तिथि और उसके बाद कभी भी वितरित नहीं की गई। शिकायत में कहा गया है कि एक फर्जी योजना बनाकर आरोपितों ने साजिश रची और लोगों के साथ विश्वासघात किया।
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