राकांपा में विभाजन से संबंधित अयोग्यता याचिका पर 15 तक आएगा फैसला, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने दी जानकारी
महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा है कि राकांपा में विभाजन से संबंधित अयोग्यता याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। इस पर फैसला 15 फरवरी तक सुना दिया जाएगा। शरद पवार गुट ने अजीत पवार और आठ विधायकों को अयोग्य कराने देने के अनुरोध के साथ याचिका दायर की थी। इस मुद्दे पर नार्वेकर ने कहा कि सुनवाई पूरी हो चुकी है।
पीटीआई, मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा है कि राकांपा में विभाजन से संबंधित अयोग्यता याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। इस पर फैसला 15 फरवरी तक सुना दिया जाएगा। राकांपा में विगत वर्ष उस समय विभाजन हो गया था, जब अजीत पवार सहित आठ विधायक शरद पवार की इच्छा के विरुद्ध एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे।
सुनवाई हो चुकी है पूरीः नार्वेकर
शरद पवार गुट ने अजीत पवार और आठ विधायकों को अयोग्य कराने देने के अनुरोध के साथ याचिका दायर की थी। इस मुद्दे पर नार्वेकर ने कहा कि सुनवाई पूरी हो चुकी है। इसे 31 जनवरी को आदेश के लिए बंद कर दिया जाएगा। हमारे अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी तक फैसला सुनाने का समय दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने बढाई थी समय-सीमा
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट से जुड़े राकांपा विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर फैसला करने के लिए राज्य विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को दी गई समयावधि सोमवार को 15 फरवरी तक बढ़ा दी।इससे पहले कोर्ट ने 30 अक्टूबर को राकांपा के शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल की इस याचिका पर फैसला करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को 31 जनवरी तक का समय दिया था। पाटिल की याचिका में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार का हिस्सा बनने के लिए पाला बदलने वाले राकांपा विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने का अनुरोध किया गया है।
यह भी पढ़ेंः विपक्षी दलों को नहीं भाया नार्वेकर को दलबदल कानून की समीक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया जाना, सामने आई तीखी प्रतिक्रिया
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।