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काला जादू से अमीर करने का दावा, अनुष्ठानों में महिलाओं के उतरवा देता था कपड़े और बनाता था वीडियो; बाबा सहित 7 गिरफ्तार

महाराष्ट्र के ठाणे में स्वयंभू बाबा द्वारा चलाए जा रहे देहव्यापार का भंडाफोड़ किया गया। इसमें 2 महिलाओं सहित 7 को गिरफ्तार किया गया।ठाणे अपराध शाखा के एक अधिकारी ने शनिवार को कहा कि जांच में 25 फरवरी को असलम खान और सलीम शेख नाम के दो लोगों की गिरफ्तारी हुई। पूछताछ के दौरान दोनों ने पुलिस को मुख्य आरोपी साहेबलाल वजीर शेख उर्फ यूसुफ बाबा के बारे में बताया।

By Agency Edited By: Nidhi Avinash Updated: Sat, 02 Mar 2024 04:13 PM (IST)
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स्वयंभू बाबा द्वारा चलाए जा रहे देहव्यपार का भंडाफोड़ (Image: Jagran)
पीटीआई, ठाणे। देहव्यपार के आरोप में एक स्वयंभू बाबा सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया गया। अमीर बनने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए अनुष्ठान करने की आड़ में बाबा यह रैकेट चला रहा था। रैकेट की जांच राबोडी से 15 वर्षीय लड़की के लापता होने के बाद शुरू की गई।

लापता पीड़िता के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। ठाणे अपराध शाखा के एक अधिकारी ने शनिवार को कहा कि जांच में 25 फरवरी को असलम खान और सलीम शेख नाम के दो लोगों की गिरफ्तारी हुई। पूछताछ के दौरान दोनों ने पुलिस को मुख्य आरोपी साहेबलाल वजीर शेख उर्फ यूसुफ बाबा के बारे में बताया, जिसे कुछ समय बाद पकड़ लिया गया।

अधिकारी ने कहा, 'हमारी जांच में पाया गया कि यूसुफ बाबा और उसके सहयोगियों ने काले जादू के माध्यम से धन का वादा करके आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को लुभाया। कुछ अनुष्ठानों में महिलाओं को नग्न कर दिया जाता था। उन्होंने कहा कि आरोपियों के मोबाइल फोन से अन्य आपत्तिजनक सबूतों के साथ इन अनुष्ठानों के कई आपत्तिजनक वीडियो पाए गए हैं।

ठाणे क्राइम ब्रांच यूनिट I के इंस्पेक्टर कृष्णा कोकनी ने कहा, 'हमारा मानना है कि इस गिरोह ने कम से कम 17 लोगों को जाल में फंसाया। सात गिरफ्तारियां ठाणे, पालघर के वसई और पड़ोसी मुंबई से की गईं। इस गिरोह में दो महिला आरोपी भी शामिल हैं।'

आईपीसी के तहत अपहरण, दुष्कर्म, धोखाधड़ी और अन्य अपराधों का मामला राबोडी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और इस रैकेट की आगे की जांच जारी है। अधिकारी ने बताया कि आरोपियों पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम और महाराष्ट्र मानव बलि और अन्य अमानवीय और अघोरी प्रथाओं और काला जादू रोकथाम और उन्मूलन अधिनियम 2013 के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।

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