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Modi Surname Remark: देवेंद्र फडणवीस का राहुल गांधी पर निशाना, बोले- SC पक्ष में फैसला दे तो अच्छा, नहीं तो...

राहुल गांधी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। वहीं इस मामले पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़नवीस ने भी राहुल गांधी के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि राहुल गांधी द्वारा (2019 में) दिया गया बयान उच्च पद पर बैठे किसी व्यक्ति के लिए उचित नहीं था।

By Versha SinghEdited By: Versha SinghUpdated: Sat, 05 Aug 2023 11:34 AM (IST)
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देवेंद्र फडणवीस का राहुल गांधी पर निशाना

मुंबई (महाराष्ट्र), एजेंसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बीते शुक्रवार (4 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से मोदी सरनेम मामले में फैसला आने के बाद से राजनीति भी शुरू हो गई थी। सत्ता पक्ष के कई मंत्रियों और नेताओं के बयान सामने आए थे।

वहीं, अब नासिक में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़नवीस ने भी राहुल गांधी के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि राहुल गांधी द्वारा (2019 में) दिया गया बयान उच्च पद पर बैठे किसी व्यक्ति के लिए उचित नहीं था।

उन्होंने आगे कहा कि कल ('मोदी' उपनाम टिप्पणी) मामले में फैसला सुनाने के बाद कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट की प्रशंसा कर रहे हैं। ये लोग सोचते हैं कि यदि SC उनके पक्ष में फैसला देता है तो SC अच्छा है, अन्यथा बुरा है। ये लोग भारत के संविधान के तहत बनी संस्थाओं को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।

कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी

राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस शुरू की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी से कहा कि उन्हें सजा पर रोक के लिए आज एक असाधारण मामला बनाना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच कहा कि वे जानना चाहता है कि राहुल को अधिकतम सजा क्यों दी गई। कोर्ट ने कहा कि अगर जज ने 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो राहुल गांधी अयोग्य नहीं ठहराए जाते।

कोर्ट की टिप्पणी पर महेश जेठमलानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले राहुल गांधी को आगाह किया था जब उन्होंने कहा था कि राफेल मामले में शीर्ष अदालत ने प्रधानमंत्री को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि उनके आचरण में कोई बदलाव नहीं आया है।

सिंघवी ने दी ये दलील

'मोदी सरनेम' टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कई दलीलें दी। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम 'मोदी' नहीं है और उन्होंने बाद में यह उपनाम अपनाया।

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