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Maharashtra: पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी से किया दुष्कर्म, आजीवन कारावास की मिली सजा; 20 हजार का लगा जुर्माना

ठाणे की अदालत ने 48 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने आरोपी पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। (सांकेतिक तस्वीर)

By Jagran NewsEdited By: Preeti GuptaUpdated: Sun, 16 Apr 2023 12:31 PM (IST)
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पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी से किया दुष्कर्म

ठाणे, पीटीआई। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां, एक पिता ने अपनी ही बेटी के साथ शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया। ठाणे की अदालत ने 48 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि मामले में अनावश्यक या अनुचित सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं है।

बीस हजार रुपये का लगा जुर्माना

अदालत ने 11 अप्रैल को अपने आदेश में कहा, "ऐसे मामले आजकल बढ़ रहे हैं और इससे निपटने के लिए सजा के एक निवारक सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।" यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रहे पीआर अष्टुरकर ने कहा, "आरोपी को आजीवन कठोर कारावास की सजा दी जाती है, जिसका मतलब है कि उसके शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास होगा।" न्यायाधीश ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

2011 में चार से पांच बार किया दुष्कर्म

दरअसल यह पूरा मामला ठाणे जिले के कल्याण शहर के अंबिवली का है। अंबिवली में रहने वाले आरोपी की पत्नी की मृत्यु हो गई थी और उस समय उसकी बेटी केवल दो साल की थी। उसके बाद, वह अपनी बेटी और बेटे के साथ पड़ोस के मुंबई में चले गए थे। आरोपी ने 2011 के आसपास अपनी बेटी के साथ 4 से 5 साल की उम्र में बार-बार दुष्कर्म किया। उसने लड़की को धमकी भी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो वह उसे और उसके भाई को छोड़ देगा। इस वजह से वह इसे सहती रही, लेकिन नवंबर 2016 में पीड़िता ने इस बात का खुलासा कर दिया।

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2016 में पुलिस में शिकायत कराई दर्ज

लड़की ने नवंबर 2016 में अपराध के बारे में पुलिस को सूचित किया उस समय वह केवल 10 साल की थी। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अभियोजक ने पीड़िता समेत आठ गवाहों का परीक्षण कराया। वहीं, अब अदालत ने आरोपी पिता को उम्रकैद की सजा सुना दी है और बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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