Maharashtra: IPS अधिकारी रश्मी शुक्ला को HC ने दी राहत, फोन टैपिंग मामले में दर्ज 2 FIR की रद्द
वरिष्ठ IPS अधिकारी और महाराष्ट्र की पूर्व खुफिया प्रमुख रश्मि शुक्ला के खिलाफ कुछ नेताओं के फोन को टैप करने का आरोप लगाया गया था। जिसके बाद शुक्ला के खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई थी। लेकिन आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने रश्मि शुक्ला को राहत देते हुए दोनों FIR को रद्द कर दिया है। ये FIR उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली MVA सरकार के दौरान दर्ज हुई थी।
By Jagran NewsEdited By: Versha SinghUpdated: Fri, 08 Sep 2023 03:53 PM (IST)
मुंबई (महाराष्ट्र), एजेंसी। वरिष्ठ IPS अधिकारी और महाराष्ट्र की पूर्व खुफिया प्रमुख रश्मि शुक्ला को बॉम्बे हाई कोर्ट ने राहत दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कथित अवैध फोन टैपिंग के मामले में उनके खिलाफ दर्ज दो FIR को रद्द कर दिया।
जब देवेंद्र फड़नवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तब शुक्ला पर विपक्षी नेताओं के फोन अवैध रूप से टैप करने का आरोप लगाया गया था। जिसके बाद उनके खिलाफ पहली FIR पुणे में और दूसरी दक्षिण मुंबई के कोलाबा में दर्ज की गई थी।
बता दें कि ये FIR तब दर्ज की गईं थी जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी (MVA) सरकार सत्ता में थी।
शुक्रवार को, शुक्ला के वकील महेश जेठमलानी ने उच्च न्यायालय को सूचना दी कि पुणे FIR में, पुलिस ने सी-समरी रिपोर्ट पेश की थी (मामला न तो झूठा है और न ही सच है) और मामले को बंद करने की मांग की थी और मुंबई मामले में, सरकार ने शुक्ला के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की खंडपीठ ने इसे स्वीकार कर लिया और दोनों FIR रद्द कर दीं।
पुणे का मामला कथित तौर पर कांग्रेस नेता नाना पटोले के फोन कॉल रिकॉर्ड करने के लिए दर्ज किया गया था, जबकि मुंबई मामला शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता एकनाथ खड़से के फोन कॉल रिकॉर्ड करने के लिए दर्ज किया गया था, जो पहले BJP के साथ थे।
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