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Maharashtra: HC ने झूठे दावे के लिए व्यक्ति को लगाई फटकार, कहा- नस्लीय भेदभाव की दलील दिखावटी है...

बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति को यह दावा करने के लिए फटकार लगाई है। व्यक्ति ने दावा किया था कि वह पिछले साल अपनी नाबालिग बेटी को अवैध रूप से नीदरलैंड से भारत लाया था क्योंकि उन दोनों को उसकी अलग रह रही पत्नी एक डच नागरिक के परिवार के सदस्यों द्वारा नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था।

By Jagran News Edited By: Versha Singh Updated: Thu, 08 Feb 2024 02:32 PM (IST)
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Maharashtra: HC ने झूठे दावे के लिए व्यक्ति को लगाई फटकार
पीटीआई, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति को यह दावा करने के लिए फटकार लगाई है कि वह पिछले साल अपनी नाबालिग बेटी को अवैध रूप से नीदरलैंड से भारत लाया था क्योंकि उन दोनों को उसकी अलग रह रही पत्नी, एक डच नागरिक के परिवार के सदस्यों द्वारा नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था।

न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की खंडपीठ ने बुधवार को पारित एक आदेश में कहा कि व्यक्ति द्वारा अपनाई गई नस्लीय भेदभाव की दलील "पूरी तरह से खोखली और एक दिखावटी याचिका थी"।

अदालत ने कहा, "भारत निस्संदेह नस्लीय भेदभाव के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के लिए जाना जाता है। उस व्यक्ति ने याचिकाकर्ता (महिला) और उसके साथी नागरिकों की नजर में भारत और उसके नागरिकों की छवि खराब की है।" इसमें कहा गया कि ऐसा आचरण अनैतिक है।

अदालत एक डच नागरिक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने अपनी पांच साल की बेटी की कस्टडी उसे सौंपने की मांग की थी।

याचिका के अनुसार, महिला के पूर्व पति ने नीदरलैंड की एक अदालत द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन किया, जिसने उसे बच्चे की कस्टडी प्रदान की थी। कथित तौर पर वह व्यक्ति अगस्त 2023 में बच्चे को नीदरलैंड से भारत लाया और महिला को बच्चा वापस करने से इनकार कर दिया। बाद में उन्होंने मुंबई की फैमिली कोर्ट में याचिका दायर कर बच्चे की स्थायी कस्टडी की मांग की।

उस व्यक्ति ने दावा किया था कि उसे और उसकी बेटी को नस्लीय भेदभाव का शिकार होना पड़ा और इसलिए अब बच्चे में डर पैदा हो गया है और वह नीदरलैंड लौटने को तैयार नहीं है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि नस्लीय भेदभाव का यह दावा "सरासर बाद में सोचा गया" था और उस व्यक्ति द्वारा केवल डच अदालत द्वारा पारित आदेशों को विफल करने के लिए अपनाया गया था। पीठ ने उस व्यक्ति को निर्देश दिया कि वह बच्चे की कस्टडी उसकी मां को सौंप दे ताकि उसे वापस नीदरलैंड ले जाया जा सके।

अदालत ने कहा कि यदि बच्चे को उसकी मां के पास नीदरलैंड लौटाने से इनकार कर दिया जाता है, तो बच्चे के मन और विचारों में उसकी मां के खिलाफ बच्चा यह सोचेगा कि उसकी अपनी मां ने उसे छोड़ दिया है।

एचसी ने कहा, यह 'पैरेंटल एलियनेशन सिंड्रोम' का सिद्धांत है, जो एक माता-पिता द्वारा बच्चे को दूसरे माता-पिता के प्रति अपनी सकारात्मक धारणाओं को छोड़ने के लिए प्रेरित करने का प्रयास है।

महिला ने अपनी याचिका में कहा कि बच्चा जन्म से ही नीदरलैंड में उसके साथ रह रहा है और बच्चा भी जन्म से डच नागरिक है।

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि ऐसे मामलों में सर्वोपरि विचार बच्चे का हित और कल्याण होना चाहिए और इस पर निर्णय लेते समय अकेले माता-पिता के विचार को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।

एचसी ने कहा, अदालत को हिरासत के मुद्दे पर केवल इस आधार पर निर्णय लेना चाहिए कि बच्चे के सर्वोत्तम हित में क्या है।

पीठ ने कहा कि वर्तमान मामले में बच्ची का जन्म नीदरलैंड में हुआ था और पिछले साल उसके पिता द्वारा उसे भारत लाए जाने तक वह अपनी मां के साथ वहीं रह रही थी।

एचसी ने कहा, मां और बच्चे के बीच बहुत शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव होता है। दोनों को एक-दूसरे के साथ की जरूरत होती है। पांच साल की छोटी उम्र की बच्ची के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है।

अदालत ने कहा कि बच्ची पिछले साल अगस्त से ही भारत में है और उसने अभी तक यहां अपनी जड़ें नहीं जमाई हैं।

पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि व्यक्ति ने नीदरलैंड में अदालत द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन किया और बच्चे को अवैध रूप से अपने पास रखा। इसमें कहा गया, इसलिए, बच्ची अपने देश लौटने की हकदार है।'

उच्च न्यायालय ने कहा कि पुरुष और महिला मुलाकात के अधिकार के संबंध में डच अदालत द्वारा पारित आदेश का पालन करेंगे।

एचसी ने कहा कि बच्ची अभी कम उम्र की है और इसलिए उसे दोनों देशों की विविध परंपरा और संस्कृति की छत्रछाया में बड़ा होने और एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में दुनिया में कदम रखने के लिए माता-पिता दोनों के समान समर्थन की आवश्यकता है।

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