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Pune Porsche Crash: नाबालिग आरोपी के पिता पर लगा एक और आरोप, अब इस मामले में होगी गिरफ्तारी

पुणे की एक अदालत ने बुधवार को पुणे पुलिस को पोर्श दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी के पिता को हिरासत में लेने की अनुमति दी। आरोपी नाबालिग के पिता के खिलाफ कोंढवा पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। कोंढवा पुलिस स्टेशन में एक रियल एस्टेट व्यवसायी की शिकायत के आधार पर नाबालिग के पिता और दादा के खिलाफ पिछले महीने एक मामला दर्ज किया था।

By Agency Edited By: Babli Kumari Updated: Thu, 04 Jul 2024 08:51 AM (IST)
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कोर्ट ने कोंढवा धोखाधड़ी मामले में पुलिस को नाबालिग के पिता को हिरासत में लेने की अनुमति दी (पाइल फोटो)

पीटीआई, पुणे। पीछले महीने 19 मई की रात पुणे के कल्याणी नगर इलाके में नशे की हालत में 17 वर्षीय एक नाबालिग द्वारा चलाई जा रही पोर्श कार ने मोटरसाइकिल सवार दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियरर्स की मौत हो गई थी।

वहीं, इस मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। आरोपी नाबालिग के पिता पर एक नया आरोप लगा है। आरोपी के पिता पर धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले पर सुनवाई करते हुए एक अदालत ने बुधवार को शहर की कोंढवा पुलिस को आरोपी नाबालिग के पिता बिल्डर विशाल अग्रवाल को धोखाधड़ी के एक मामले में हिरासत में लेने की अनुमति दे दी।

धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी देने का लगा आरोप

पुलिस ने पिछले महीने अग्रवाल और उनके पिता के खिलाफ कथित धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया था, जब रियल एस्टेट एजेंट मुश्ताक मोमिन ने पिता-पुत्र और एक अन्य व्यक्ति पर 1.32 करोड़ रुपये का कमीशन नहीं देने का आरोप लगाया था। शिकायत में कहा गया है कि 2019 में कोंढवा में एक विवादित भूखंड पर कब्जा दिलाने में मदद करने के लिए उन्हें यह कमीशन दिया गया था।

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