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इंडिगो पायलट ने विमान में 'कृपाण' ले जाने की मंजूरी के लिए खटखटाया बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा, अधिकारों का दिया हवाला

इंडिगो के एक पायलट ने बांबे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उड़ान के दौरान कृपाण ले जाने की अनुमति मांगी है। उसने इस संबंध में हाई कोर्ट से केंद्र सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया है। न्यायमूर्ति नितिन साम्ब्रे और न्यायमूर्ति अभय की खंडपीठ ने इस संबंध में केंद्र सरकार और एयरलाइन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

By Jagran NewsEdited By: Prince SharmaUpdated: Wed, 13 Dec 2023 03:00 AM (IST)
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पायलट ने इस संबंध में हाई कोर्ट से केंद्र सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया है।
पीटीआई, मुंबई। इंडिगो के एक पायलट ने बांबे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उड़ान के दौरान कृपाण ले जाने की अनुमति मांगी है। उसने इस संबंध में हाई कोर्ट से केंद्र सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया है।

पायलट अंगद सिंह ने नागपुर पीठ के समक्ष दायर याचिका में दावा किया है कि उन्हें संवैधानिक रूप से कृपाण ले जाने का अधिकार है। न्यायमूर्ति नितिन साम्ब्रे और न्यायमूर्ति अभय की खंडपीठ ने इस संबंध में केंद्र सरकार और एयरलाइन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी तय की है।

2022 में जारी किए थे निर्देश

पायलट के वकील साहिल श्याम देवानी ने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि 12 मार्च 2022 को सरकार ने सिख यात्रियों को एक विशेष आकार की कृपाण ले जाने की अनुमति देने वाले दिशा निर्देश जारी किए थे। याचिका में दावा किया गया है कि यह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

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