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दृष्टिबाधित लोगों के लिए नए नोट जारी करना "जटिल" है, RBI ने कोर्ट को दी जानकारी

भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा कि वह मुद्रा की पहचान के संबंध में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की चिंताओं को स्वीकार करता है लेकिन नए बैंक नोट जारी करना एक बड़ा काम है जिसमें समय लगता है और इसमें भारी खर्च भी होता है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन जामदार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ कर रही है।

By Jagran NewsEdited By: Versha SinghUpdated: Thu, 20 Jul 2023 08:26 AM (IST)
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दृष्टिबाधित लोगों के लिए नए नोट जारी करना "जटिल" है, RBI ने कोर्ट को दी जानकारी
मुंबई (महाराष्ट्र), एजेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा कि वह मुद्रा की पहचान के संबंध में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की चिंताओं को स्वीकार करता है, लेकिन नए बैंक नोट जारी करना एक बड़ा काम है, जिसमें समय लगता है और इसमें भारी खर्च भी होता है।

RBI ने HC में दायर एक हलफनामे में कहा कि बैंक नोटों की एक नई श्रृंखला शुरू करने की प्रक्रिया एक "बेहद जटिल और समय लगने वाली प्रक्रिया" है जो 6 से 7 साल की अवधि तक चलती है।

बैंक नोटों की अगली श्रृंखला पर 2017 से चल रहा काम

हलफनामा नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड (NAB) की एक याचिका के जवाब में दायर किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए नए मुद्रा नोटों और सिक्कों से दृष्टिबाधित लोगों को उन्हें पहचानने और अलग करने में कठिनाई होती है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन जामदार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ कर रही है।

इसमें कहा गया है कि RBI बैंक नोटों की पहचान के संबंध में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की चिंताओं से अवगत है और उन्हें स्वीकार करता है। बैंक नोटों की अगली श्रृंखला पर 2017 से काम चल रहा है।

हलफनामे में कहा गया है कि बैंक नोटों की एक नई श्रृंखला पेश करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस पर सावधानी से विचार करना होगा क्योंकि एक ही मूल्यवर्ग के विभिन्न आकारों और विशेषताओं वाले बैंकनोटों की कई श्रृंखलाएं होने से समस्या का समाधान होने की बजाय अधिक भ्रम पैदा होगा।

नई श्रृंखला शुरू करने में लगता है बहुत पैसा

केंद्रीय बैंक ने बताया कि मुद्राओं की एक नई श्रृंखला शुरू करने में होने वाला खर्च बहुत अधिक होगा। हलफनामे में कहा गया है कि सुरक्षा मुद्रण पर वार्षिक खर्च 4,682 करोड़ रुपये आंका गया है।

इसमें कहा गया कि यह वार्षिक राशि नई श्रृंखला शुरू करने के लिए नहीं थी, बल्कि पुराने, गंदे, क्षतिग्रस्त नोटों को बदलने और बैंक नोटों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नोटों की छपाई के लिए थी।

दस्तावेज में कहा गया है कि बैंक नोटों की एक नई श्रृंखला शुरू करने की लागत बहुत अधिक होगी और इसमें किसी भी प्रस्तावित परिवर्तन के लिए कागज उत्पादन, मुद्रण मशीनों और संपूर्ण मुद्रा वितरण और प्रसंस्करण पारिस्थितिकी तंत्र को अनुकूलित करने की दिशा में व्यय शामिल होगा।

RBI ने उच्च न्यायालय से एनएबी की याचिका को यह दावा करते हुए खारिज करने का आग्रह किया कि उसने याचिका में उजागर की गई शिकायत का अध्ययन करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं और मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है।

HC से मांगा गया अतिरिक्त समय

बुधवार को NAB के वकील उदय वारुनजिकर ने अदालत से याचिका का निपटारा नहीं करने की मांग की और कहा कि RBI ने अपने हलफनामे में कोई सकारात्मक बयान नहीं दिया है।

RBI के वकील वेंकटेश धोंड ने कहा कि याचिकाकर्ता की सोच एकध्रुवीय है लेकिन केंद्रीय बैंक को कई बिंदुओं पर विचार करना होगा। धोंड ने इस मुद्दे पर विचार करने के लिए बैंकिंग नियामक से एचसी से अतिरिक्त समय मांगा।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जामदार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले को 12 सप्ताह के बाद आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।

RBI के हलफनामे में बताया गया है कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक आम तौर पर बैंक नोटों के डिजाइन को बदलते हैं और मुख्य रूप से जालसाजी को मुश्किल बनाने के लिए एक दशक में एक बार नई सुरक्षा सुविधाएँ पेश करते हैं।

इसमें कहा गया है कि RBI भी इसी नीति का पालन करता है लेकिन आवधिकता तय नहीं है और यह कई कारकों पर निर्भर है जैसे कि पकड़े गए नकली नोटों की संख्या और गुणवत्ता, राष्ट्रीय मुद्रा की सुरक्षा के लिए अन्य कथित खतरों का अस्तित्व और राष्ट्रीय नीतियों में बदलाव।

दृष्टिबाधितों की चिंताओं को अगली श्रृंखला में किया जाएगा शामिल

हलफनामे में कहा गया है कि पिछली बार 2016 में बैंक नोटों की एक श्रृंखला पेश की गई थी और इससे पहले विभिन्न हितधारकों के बीच परामर्श की एक विस्तृत प्रक्रिया हुई थी।

इसमें कहा गया है कि इस प्रक्रिया में 2010 में एक डिजाइन समिति का गठन शामिल था, जिसमें बैंक नोटों की नई श्रृंखला के डिजाइन/आकार पर सिफारिशें करने के लिए क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल थे, जिसमें उन्हें अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाना भी शामिल था।

RBI ने कहा कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न मूल्यवर्ग के आकार में अंतर के अलावा बैंक नोटों में इंटैग्लियो, पहचान चिह्न, ब्लीड लाइन आदि जैसी विशेषताएं शामिल की गई हैं, हालांकि उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के साथ संरेखित करने और उन्हें अधिक वॉलेट अनुकूल बनाने के लिए पिछली श्रृंखला से कम कर दिया गया था।

हलफनामे में कहा गया है कि इस प्रक्रिया में दृष्टिबाधितों के दो राष्ट्रीय स्तर के संघों के प्रतिनिधियों से फीडबैक लेना भी शामिल है और "जहाँ तक संभव होगा, उनकी चिंताओं को बैंक नोटों की अगली श्रृंखला में शामिल किया जाएगा"।

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