'विधायकों की अयोग्यता वाली याचिकाओं पर जल्द होगा फैसला', SC के निर्देश के बाद महाराष्ट्र स्पीकर का वादा
शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता वाली याचिकाओं के संबंध में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा है कि वह इसके संबंध में फैसले में देरी नहीं करेंगे लेकिन कोई जल्दबाजी भी नहीं करेंगे क्योंकि जल्दबादी करने से न्याय की हत्या हो सकती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अनिश्चित काल तक नहीं चल सकता हमें समय-सारिणी के बारे में बताएं।
By AgencyEdited By: Shalini KumariUpdated: Tue, 19 Sep 2023 11:43 AM (IST)
मुम्बई, पीटीआई। शिवसेना विधायकों के खिलाफ दाखिल अयोग्यता याचिकाओं के संबंध में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा है कि वह इसके संबंध में फैसले में देरी नहीं करेंगे, लेकिन कोई जल्दबाजी भी नहीं करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी करने से न्याय की हत्या हो सकती है।
फैसले में नहीं करूंगा जल्दबाजी
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने नार्वेकर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके प्रति वफादार शिवसेना विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले के लिए एक सप्ताह के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया था। इसको लेकर नार्वेकर ने सोमवार शाम को मीडिया से बात करते हुए कहा, "मुझे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों जानकारी नहीं है। मुझे इस मामले में देरी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और न ही मैं जल्दबाजी करने वाला हूं, जिसके परिणामस्वरूप न्याय की हत्या हो।"
आदेश का अध्ययन करने के बाद टिप्पणी दूंगा
शीर्ष अदालत की इस टिप्पणी के बारे में नार्वेकर से पूछा गया कि उचित समय के भीतर याचिकाओं पर निर्णय लेने के निर्देश के बावजूद स्पष्ट रूप से अब तक कुछ भी फैसला सामने नहीं आया है, तो इसके जवाब में स्पीकर ने कहा कि नियमों और संवैधानिक प्रावधानों का पालन करने के बाद जल्द से जल्द निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा, "मुझे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति नहीं मिली है। कोर्ट में क्या हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मुझे आदेश की सामग्री की जानकारी नहीं है, मैं अदालत के आदेश का अध्ययन करने के बाद ही कोई टिप्पणी कर पाऊंगा।"यह भी पढ़ें: गणेश उत्सव के बीच मुंबई में तैनात किए गए 13 हजार से अधिक पुलिसकर्मी, इन दिनों नहीं चलेंगे निजी और भारी वाहन
जल्द ही लिया जाएगा निर्णय
नार्वेकर ने कहा कि वह जल्द से जल्द समय पर निर्णय लेंगे। स्पीकर ने कहा, "आप निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि जल्द से जल्द निर्णय लिया जाएगा।" समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, उन्होंने दायर अयोग्यता याचिकाओं की संख्या बताने से इनकार करते हुए कहा, "मैं यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी क्षमता से सब कुछ कर रहा हूं कि फैसला जल्द से जल्द दिया जाए। मेरे सामने कई याचिकाएं लंबित हैं।"डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने दिया निर्देश
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले के लिए एक सप्ताह के भीतर समय सीमा बताने का निर्देश देते हुए कहा, "यह अनिश्चित काल तक नहीं चल सकता, हमें समय-सारिणी के बारे में बताएं।"शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर अपने 11 मई के फैसले और स्पीकर को अयोग्यता याचिकाओं पर उचित समय के भीतर निर्णय लेने के निर्देश का हवाला दिया। उद्धव ठाकरे गुट ने जुलाई में शीर्ष अदालत का रुख किया और राज्य विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता याचिकाओं पर समयबद्ध तरीके से शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की।
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