Maharashtra: टाइगर रिजर्व में ऑनलाइन बुकिंग में 12 करोड़ की धोखाधड़ी का खुलासा, 2 भाइयों के खिलाफ FIR दर्ज
महाराष्ट्र में टाइगर रिजर्व में ऑनलाइन बुकिंग में 12 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में दो भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कहा कि दोनों ने 12 करोड़ रुपये से अधिक का फ्रॉड किया है। नियमित ऑडिट के दौरान उनकी धोखाधड़ी सामने आई है। दोनों आरोपी भुगतान का विवरण देने में विफल रहे और अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं किया।
By AgencyEdited By: Nidhi AvinashUpdated: Sat, 19 Aug 2023 01:37 PM (IST)
चंद्रपुर, एजेंसी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व (टीएटीआर) की ऑनलाइन बुकिंग का ठेका देने वाली कंपनी चलाने वाले दो भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि उन्होंने कथित तौर पर 12 करोड़ रुपये से अधिक का फ्रॉड किया है।
आरोपी अभिषेक विनोदकुमार ठाकुर और रोहित विनोदकुमार ठाकुर चंद्रपुर शहर के निवासी हैं और उनके खिलाफ शुक्रवार को रामनगर पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रभागीय वन अधिकारी सचिन शिंदे ने दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है।
12 करोड़ रुपये से अधिक का फ्रॉड
इनकी साझेदारी फर्म चंद्रपुर वाइल्ड कनेक्टिविटी सॉल्यूशन को ऑनलाइन बुकिंग का काम दिया गया था। आरोपी भाई पिछले कुछ वर्षों से टीएटीआर में ऑनलाइन बुकिंग संचालित कर रहे हैं। हालांकि, हाल ही में यह पता चला कि आरोपी ने कथित तौर पर टाइगर रिजर्व के प्रबंधन को 12,15,50,831 रुपये का भुगतान नहीं किया।वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'यह पाया गया कि उन्होंने टीएटीआर को आवश्यक राशि का भुगतान नहीं किया। नियमित ऑडिट के दौरान उनकी धोखाधड़ी सामने आई। जब अधिकारियों ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा, तो वे भुगतान का विवरण देने में विफल रहे और अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं किया। इसके बाद टीएटीआर प्रबंधन ने पिछले सप्ताह उनकी फर्म की सेवाएं समाप्त कर दीं और ऑनलाइन बुकिंग के लिए एक नई एजेंसी नियुक्त कर दी।
नियमों और शर्तों का किया उल्लंघन
पुलिस के अनुसार, वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक का विस्तृत ऑडिट किया गया, जिसमें पाया गया कि फर्म को टाइगर रिजर्व प्रबंधन को 22,80,67,749 रुपये का भुगतान करना था। हालांकि, इसने केवल 10,65,16,918 रुपये का भुगतान किया, लेकिन 12,15,50,831 रुपये का भुगतान नहीं किया। उन्होंने कहा कि आरोपी ने समझौते के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया और राशि का गबन किया।पुलिस ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 406 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत अपराध दर्ज किया गया है और मामले की जांच जारी है। टीएटीआर को महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहा जाता है। चंद्रपुर जिला राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।