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Unified Pension Scheme: महाराष्ट्र में भी लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, शिंदे कैबिनेट ने दी मंजूरी

Unified Pension Scheme नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर केंद्र की घोषणा के बाद अब राज्यों ने भी इसे अपनाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने इस पर सबसे पहले अमल करते हुए पेंशन योजना को राज्य में मंजूरी दे दी है। जिसके बाद राज्य के सरकारी कर्मचारी भी इस स्कीम का लाभ उठा सकेंगे। जानिए योजना से क्या होगा लाभ।

By Agency Edited By: Sachin Pandey Updated: Sun, 25 Aug 2024 07:10 PM (IST)
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महाराष्ट्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को दी मंजूरी। (File Image)
एएनआई, मुंबई। केंद्र सरकार के बाद अब महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि मोदी कैबिनेट ने रविवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की घोषणा की थी, जिसके तहत सभी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन देने का प्रावधान था।

अब महाराष्ट्र में भी इसे लागू किया जाएगा, जिसका लाभ राज्य के सरकारी कर्मचारी उठा सकेंगे। समाचार एजेंसी एएनआई की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार रविवार को महाराष्ट्र कैबिनेट ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है, जिसे कल केंद्रीय कैबिनेट ने पारित किया था।

क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम?

नई पेंशन स्कीम में लंबे समय से की जा रही सुधार की मांग के बाद केंद्र ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की। इसके तहत कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी गई है। योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू की जाएगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 25 वर्ष या उससे अधिक की सेवा करने वाले कर्मचारी को उसके अंतिम कार्य-वर्ष के 12 महीनों के औसत मूल वेतन की 50 प्रतिशत राशि बतौर पेंशन दी जाएगी।

वहीं 10 से 25 वर्षों के बीच सेवा काल वाले कर्मचारियों को समानुपातिक आवंटन के आधार पर पेंशन की राशि दी जाएगी। यूपीएस में पेंशन की राशि की महंगाई दर के साथ जोड़ने और सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी के अलावा एक सुनिश्चित राशि के भुगतान की व्यवस्था की गई है।

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