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Maharashtra: आठ साल से नवी मुंबई में अवैध रूप से रह रहे थे बांग्लादेशी, पुलिस ने दर्ज किया केस

महाराष्ट्र के नवी मुंबई में अवैध रूप से रह रहे दो बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। नवी मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि वैध दस्तावेजों के बिना भारत में रहने के आरोप में दो बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। अधिकारी ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए नवी मुंबई पुलिस ने नेरुल में एक आवासीय इलाके में छापा मारा।

By Jagran NewsEdited By: Abhinav AtreyUpdated: Fri, 25 Aug 2023 03:55 PM (IST)
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आठ साल से नवी मुंबई में अवैध रूप से रह रहे थे बांग्लादेशी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

ठाणे,एजेंसी। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में अवैध रूप से रह रहे दो बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। नवी मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि वैध दस्तावेजों के बिना भारत में रहने के आरोप में दो बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। अधिकारी ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए नवी मुंबई पुलिस के मानव तस्करी विरोधी सेल (AHTC) ने गुरुवार (25 अगस्त) दोपहर नेरुल में एक आवासीय इलाके में छापा मारा।

आठ सालों से इलाके में रह रहे थे

पुलिस ने बताया कि पुलिस ने बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे 61 साल के मोफिस मंसूर शेख और 45 साल के विजयालक्ष्मी दिनेशकुमार राम को पकड़ा। अधिकारी ने कहा कि दोनों के खिलाफ पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम 1950 और विदेशी अधिनियम 1946 की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। दोनों आरोपी पिछले सात से आठ सालों से यहां रह रहे थे।

19 अगस्त को भी हुई थी गिरफ्तारी

इस बीच, ठाणे शहर पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि उसने पिछले हफ्ते भिवंडी में एक 32 साल के बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया था। कोनगांव पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) की एक टीम ने छापेमारी की और बांग्लादेश के चटग्राम के मूल निवासी नूर हुसैन अब्दुल सलाम शेख को पकड़ लिया।

उन्होंने बताया कि 19 अगस्त को गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अब्दुल शेख से पूछताछ की और पाया कि वह अपने परिवार के साथ संपर्क में रहने के लिए वीडियो-कॉलिंग एप्लिकेशन आईएमओ का इस्तेमाल कर रहा था। अधिकारी ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी प्लंबर का काम करता था। उसके पास भारत की यात्रा करने या रहने के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं था।

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