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Maharashtra: उद्धव ठाकरे और संजय राउत को अवमानना मामले में मिली जमानत, सांसद राहुल शेवाले ने दायर की थी याचिका

मुंबई एएनआई। एक तरफ जहां महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के उद्धव गुट और शिंदे गुट में खींचातानी है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी नेताओं की मुश्किलें थमने का नाम ले रही है। हालांकि शिवसेना सांसद राहुल शेवाले द्वारा दायर मानहानि मामले में उद्धव ठाकरे और संजय राउत को राहत मिल गई है। बता दें कि मुंबई के मझगांव कोर्ट में इस मामले की याचिका पर 21 अगस्त को सुनवाई हुई।

By AgencyEdited By: Ashisha Singh RajputUpdated: Mon, 21 Aug 2023 05:45 PM (IST)
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सुनवाई के दोनों नेताओं ने खुद को निर्दोष बताया।
मुंबई, एएनआई। मुंबई, एएनआई। एक तरफ जहां महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के उद्धव गुट और शिंदे गुट में खींचातानी है। वहीं, दूसरी तरफ पार्टी नेताओं की मुश्किलें थमने का नाम ले रही है। हालांकि, शिवसेना सांसद राहुल शेवाले द्वारा दायर मानहानि मामले में उद्धव ठाकरे और संजय राउत को राहत मिल गई है। बता दें कि मुंबई के मझगांव कोर्ट में इस मामले की याचिका पर 21 अगस्त (सोमवार) को सुनवाई हुई।

वीडियो कॉल के जरिए पेश हुए उद्धव ठाकरे

सुनवाई के दोनों नेताओं ने खुद को निर्दोष बताया। एक तरफ जहां संजय राउत सुनवाई के लिए अदालत पहुंचे। वहीं, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को वीडियो कॉल के जरिए पेश हुए। बता दें कि मजिस्ट्रेट अदालत ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत को 15,000 रुपये की जमानत दे दी है।

क्या है पूरा मामला?

यह एक पुराना मामला, जिसमें शिवसेना शिंदे गुट के सांसद राहुल शेवाले का आरोप है कि राजनीतिक मुखपत्र 'सामना' ने उनके खिलाफ मानहानिकारक लेख प्रकाशित किया था। इसी के विरोध में उन्होंने उद्धव ठाकरे और शिवसेना सांसद संजय राउत पर मानहानि का मामला दर्ज किया है।

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