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Maharashtra: गोंदिया में 32 साल के शख्स ने छह साल की मासूम से की दरिंदगी, कोर्ट ने सुनाई 30 साल जेल की सजा

महाराष्ट्र के गोंदिया में एक मासूम से दरिंदगी मामले में कोर्ट ने दोषी को कठोर सजा सुनाई है। कोर्ट ने महेश टेम्भुरने (32) को दोषी ठहराया। कोर्ट ने दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत 20 साल जेल और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रावधानों के तहत 10 साल की सजा सुनाई। सरकारी वकील कैलाश खंडेलवाल ने यह जानकारी दी।

By Jagran NewsEdited By: Devshanker ChovdharyUpdated: Sat, 19 Aug 2023 05:11 PM (IST)
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गोंदिया में छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 30 साल की जेल। (फाइल फोटो)
गोंदिया, पीटीआई। महाराष्ट्र के गोंदिया में एक मासूम से दरिंदगी मामले में कोर्ट ने दोषी को कठोर सजा सुनाई है। गोंदिया की एक अदालत ने 2021 में छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में एक व्यक्ति को 30 साल जेल की सजा सुनाई है।

अदालत ने सुनाई 30 साल जेल की सजा

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एटी वानखेड़े ने शुक्रवार को महेश टेम्भुरने (32) को दोषी ठहराया। कोर्ट ने दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत 20 साल जेल और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रावधानों के तहत 10 साल की सजा सुनाई। सरकारी वकील कैलाश खंडेलवाल ने यह जानकारी दी।

शख्स को 30 साल तक काटनी होगी सजा

खंडेलवाल ने बताया कि दोषी की सजाएं लगातार चलेंगी। इसका मतलब है कि दोषी को 30 साल जेल में बिताने होंगे। सहायक सरकारी वकील ने कहा कि सजा के साथ-साथ दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

वर्ष 2021 की है घटना

सहयक सरकारी वकील ने बताया कि दोषी ने अक्टूबर 2021 को मासूम बच्ची (पीड़िता) को चॉकलेट का लालच देकर एक सुनसान जगह पर ले गया। सुनसान जगह पर ले जाने के बाद दोषी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद मामला दर्ज किया गया और केशोरी पुलिस ने जांच शुरू की।

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