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पुलिस की मनाही... फिर भी भूख हड़ताल पर अड़े मनोज जरांगे, हजारों कार्यकर्ताओं संग मुंबई के बाहरी इलाके में पहुंचे

आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने शुक्रवार को मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर हजारों समर्थकों के साथ नवी मुंबई पहुंचे। मनोज जरांगे अपने समर्थकों संग शुक्रवार को आजाद मैदान में भूख भड़ताल शुरू करेंगे। प्रदर्शनकारी मराठा समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि मुंबई पुलिस ने शहर में भूख हड़ताल करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

By Agency Edited By: Anurag GuptaUpdated: Fri, 26 Jan 2024 09:52 AM (IST)
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मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे (फाइल फोटो)

पीटीआई, मुंबई। आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने शुक्रवार को मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर हजारों समर्थकों के साथ नवी मुंबई पहुंचे। बता दें कि बाइक, कार, जीप, टेम्पो और ट्रकों में भर-भरकर तड़के पांच बजे मनोज जरांगे और अन्य मराठा कार्यकर्ता मुंबई के बाहरी इलाके में कृषि उपज बाजार समिति (APMC) पहुंचे।

भूख हड़ताल करेंगे जारांगे

मनोज जरांगे अपने समर्थकों संग शुक्रवार को आजाद मैदान में भूख भड़ताल शुरू करेंगे। प्रदर्शनकारी मराठा समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, मुंबई पुलिस ने शहर में भूख हड़ताल करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद मनोज जरांगे समर्थकों संग मुंबई पहुंचे। उन्होंने गुरुवार को एलान किया था कि वह 26 जनवरी को दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान पहुंचेंगे।

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मुंबई पुलिस ने क्या कुछ कहा?

मुंबई पुलिस ने मनोज जरांगे को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 149 के तहत एक नोटिस जारी किया। इसमें कहा गया, 

मुंबई देश की वित्तीय राजधानी है और विभिन्न वित्तीय संस्थान, अंतरराष्ट्रीय वकालत और अन्य वित्तीय केंद्र मुंबई में काम कर रहे हैं। लगभग 60 से 65 लाख नागरिक हर दिन मुंबई में नौकरियों के लिए ट्रेन और अन्य परिवहन साधनों से यात्रा करते हैं।

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नोटिस में कहा गया कि अगर मराठा प्रदर्शनकारी अपने वाहनों से शहर पहुंचते हैं तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और शहर में रोजमर्रा की परिवहन व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी।

वहीं, मुंबई पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नवी मुंबई के खारघर में इंटरनेशनल कॉरपोरेशन पार्क ग्राउंड में एकत्रित होने का सुझाव दिया। पुलिस ने कहा कि अगर मोर्चा ने नोटिस का पालन नहीं किया तो उन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना का दोषी माना जाएगा।

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