Money Laundering Case: जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को मिली राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेडिकल आधार पर दी अंतरिम जमानत
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। हाईकोर्ट ने सोमवार को गोयल को मेडिकल आधार पर 2 महीने की अंतरिम जमानत दी है। इससे पहले 3 मई को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गोयल की मेडिकल के आधार पर मांगी गई जमानत का विरोध किया था।
पीटीआई, मुंबई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। हाईकोर्ट ने सोमवार को गोयल को मेडिकल आधार पर 2 महीने की अंतरिम जमानत दी है। नरेश गोयल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले मेडिकल आधार पर जमानत देने के अनुरोध के साथ हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह और उनकी पत्नी, दोनों ही अंतिम चरण में पहुंच चुके कैंसर से जूझ रहे हैं।
उद्योगपति की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 3 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गोयल की मेडिकल के आधार पर मांगी गई अंतरिम जमानत का विरोध किया था। साथ ही कहा था कि प्राइवेट अस्पताल में उनका रहना एक महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है।उल्लेखनीय है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में और केनरा बैंक द्वारा कर्ज के रूप में जेट एयरवेज को दिए गए 538.62 करोड़ रुपये में धांधली करने के आरोप में गोयल को सितंबर, 2023 में गिरफ्तार किया था। ईडी की ओर से इस मामले में आरोपपत्र दाखिल करने पर गोयल की पत्नी अनीता गोयल को नवंबर, 2023 में गिरफ्तार किया गया था।
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