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Mumbai, Aryan Drug Case: अकेले आर्यन खान नहीं थे निशाने पर, SIT ने बिना गवाहों के बयान लिए ही दी क्लीन चिट

न तो एसआईटी ने कोई स्पष्टता जाहिर की और न ही गंभीर गवाहों से कोई बयान लिए जो यह साबित कर सकते थे कि आर्यन खान ड्रग लेते थे। जबकि आर्यन ने ड्रग लेने की बात को एसआईटी को दिए बयान में कबूला था जो चार्जशीट का भी हिस्सा है।

By Jagran NewsEdited By: Shivam YadavUpdated: Tue, 25 Oct 2022 02:30 AM (IST)
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आर्यन को मिली क्लीन चिट के मामले में चुनिंदा शख्स बने रहे।

मुंबई, जेएनएन। बालीवुड एक्टर शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी से जुड़े कोर्डेलिया क्रूज पर ड्रग मामले में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की विजलेंस टीम ने कई तरह की खामियां उजागर की हैं। नाम न छापने की शर्त पर छापेमारी में शामिल अधिकारियों ने मिड डे को बताया कि छापेमारी के दौरान आर्यन खान कोई चुनिंदा व्यक्ति नहीं थे, बल्कि आर्यन को मिली क्लीन चिट के मामले में चुनिंदा शख्स बने रहे। 

इसके लिए न तो एसआईटी ने कोई स्पष्टता जाहिर की और न ही गंभीर गवाहों से कोई बयान लिए, जो यह साबित कर सकते थे कि आर्यन खान ड्रग लेते थे। जबकि आर्यन ने ड्रग लेने की बात को एसआईटी को दिए बयान में कबूला था, जो चार्जशीट का भी हिस्सा है।

साक्ष्य न मिलने के चलते दी क्लीन चिट

इसी साल मई महीने में दाखिल चार्जशीट में एसआईटी ने 14 लोगों के नाम व 6 अन्य लोगों पर आरोप लगाया था। इस चार्जशीट में आर्यन खान का नाम भी शामिल था, लेकिन बाद में उन्हें अन्य कई आरोपियों को कोई साक्ष्य न मिलने के चलते क्लीन चिट दे गई।

न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन

पिछले साल अक्टूबर में कार्डेलिया पर हुई छापेमारी करने वाली 27 सदस्यीय टीम में शामिल एक अधिकारी ने मिड डे को बताया कि एसआईटी ने आर्यन खान व एक अन्य आरोपी अविन साहू को न्यायिक प्रक्रिया और एनडीपीएस एक्ट और सीआरपीसी की प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए लाभ पहुंचाया।

एसआईटी द्वारा आर्यन खान को लाभ पहुंचाने के लिए कथित खामियों पर प्रकाश डालते अधिकारी ने दावा किया कि पंचनामा (एसआईटी की चार्जशीट का हिस्सा) के दौरान आर्यन ने खुद यह बात कही थी कि उसने यूएसए और भारत में कई बार ड्रग का सेवन किया था और इस पर हस्ताक्षर किया था। 

आरोपियों के स्वैच्छिक बयान स्वीकार्य

नाम छुपाए रखने के वादे पर अधिकारी ने कहा, ‘यह स्वीकार्य है क्योंकि यह बयान जब्त करने वाले अधिकारी के सामने हुए थ न कि जांच अधिकारी के।’ जांच अधिकारी ने बताया कि साक्ष्य अधिनियम के तहत आर्यन के दोस्तों और सह आरोपी अरबाज मर्चेंट, अचित कुमार और एक अन्य मानव के स्वैच्छिक बयान स्वीकार्य हैं। इसके अलावा, उनके फोन पर पाए गए ड्रग चैट को पुष्टिकारक साक्ष्य माना जा सकता है। जैसे अदालतों ने सुशांत सिंह राजपूत ड्रग मामले के मामले में इस तरह के ड्रग चैट पर विचार किया है।

न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करेगी एसआईटी

अधिकारी ने आगे कहा कि खान और उसके दोस्त मर्चेंट द्वारा दिया गया इकबालिया बयान कि दवा दोनों के सेवन के लिए थी, किसी भी अदालत के समक्ष कभी वापस नहीं ली गई और पंचनामा के दौरान की गई दवा स्वीकारोक्ति गलत थी। अधिकारी ने कहा कि एसआईटी इन तथ्यों को पूरी तरह से दबा देगी और खान के खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं करने के लिए न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करेगी।

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