Mumbai Hoarding: मुंबई में म्हाडा की जमीन पर लगे 62 में से 60 होर्डिंग अवैध, घाटकोपर हादसे के बाद BMC ने की कार्रवाई
मुंबई में महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) की जमीन पर 62 में से 60 होर्डिंग्स अवैध रूप से लगाए गए हैं। यह जानकारी सरकारी आवास एजेंसी म्हाडा ने खुद दी है। हाल ही में भाजपा के नेता किरीट सोमैया ने पुलिस को दी एक शिकायत में आरोप लगाया था कि मुंबई में म्हाडा की जमीन पर लगाए गए 62 में से 60 होर्डिंग अवैध हैं।
एएनआई, मुंबई। मुंबई में महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) की जमीन पर 62 में से 60 होर्डिंग्स अवैध रूप से लगाए गए हैं। यह जानकारी सरकारी आवास एजेंसी म्हाडा ने खुद दी है। हाल ही में भाजपा के नेता किरीट सोमैया ने पुलिस को दी एक शिकायत में आरोप लगाया था कि मुंबई में म्हाडा की जमीन पर लगाए गए 62 में से 60 होर्डिंग अवैध हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और विज्ञापन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
सोमैया की शिकायत के बाद सरकारी आवास एजेंसी म्हाडा ने अपने परिसर में एक सर्वे कराया था। जिसमें पता चला है कि 62 में से 60 होर्डिंग्स म्हाडा से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के बिना लगाए गए थे।मुंबई के घाटकोपर में 13 मई को एक दुखद घटना के बाद म्हाडा और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने कार्रवाई की है। बता दें कि 13 मई को मुंबई के घाटकोपर में तेज हवाओं और भारी बारिश के बीच होर्डिंग गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई थी और 74 लोग घायल हो गए थे।
इसके बाद, 14 जून को जारी एक बयान में म्हाडा ने कहा कि उन्होंने और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने जुहू, विले पार्ले में शुभ जीवन सहकारी आवास सोसायटी में से एक अनधिकृत होर्डिंग को हटा दिया है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा मुंबई भर में अवैध होर्डिंग्स को हटाने के निर्देशों के बाद की गई है।वहीं, म्हाडा के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जायसवाल ने नागरिक सुरक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा, "नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। हम विनियामक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने और सार्वजनिक स्थानों को अनधिकृत संरचनाओं से बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह कार्रवाई सार्वजनिक सुरक्षा के प्रति हमारे समर्पण को रेखांकित करती है।"
सर्वेक्षण के निष्कर्षों के जवाब में जायसवाल ने कहा, "सर्वेक्षण में पाया गया कि 62 होर्डिंग्स में से 60 म्हाडा से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के बिना लगाए गए थे।" बीएमसी ने विज्ञापनदाताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर म्हाडा का एनओसी जमा करने की आवश्यकता है। अनुपालन न करने पर विज्ञापन परमिट रद कर दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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