मुंबई: एयर इंडिया की फ्लाइट में धूम्रपान, अभद्र व्यवहार के आरोपी शख्स को मिली जमानत
मुंबई की एक अदालत ने एयर इंडिया के विमान में कथित तौर पर धूम्रपान करने और चालक दल के सदस्यों के प्रति अभद्र व्यवहार करने के आरोप में 34 वर्षीय एक अमेरिकी नागरिक को सोमवार को जमानत दे दी।
मुंबई, पीटीआई। एयर इंडिया के विमान में कथित तौर पर धूम्रपान करने और चालक दल के सदस्यों के प्रति अभद्र व्यवहार करने के आरोप में 34 वर्षीय एक अमेरिकी नागरिक को एक अदालत ने सोमवार को जमानत दे दी।
10 मार्च का मामला
एक अधिकारी ने कहा कि यात्री को 10 मार्च को लंदन-मुंबई उड़ान संख्या एआई130 के शौचालय में धूम्रपान करते हुए पाया गया था और धुएं के अलार्म से सतर्क होने के बाद चालक दल के साथ अनियंत्रित व्यवहार किया और उसके हाथ से सिगरेट फेंक दी। उन्होंने कहा कि जब विमान मुंबई में उतरा तो एयरलाइन के अधिकारियों ने उसे पुलिस को सौंप दिया।
20 हजार रुपये के मुचलके पर मिली जमानत
सहार पुलिस थाने के अधिकारी ने कहा, "भारतीय मूल का व्यक्ति, जिसके पास अमेरिकी पासपोर्ट है, उसे अंधेरी की अदालत में पेश किया गया, जहां उसे 20,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी गई। इस राशि को जमा करने के बाद उसे रिहा कर दिया जाएगा।"
अधिकारी ने कहा कि उस पर धारा 336 (जो कोई भी इतनी उतावलेपन या लापरवाही से कोई काम करता है, जिससे मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो) और भारतीय दंड संहिता और विमान अधिनियम के अन्य प्रावधानों के तहत आरोप लगाया गया था।