नितिन देसाई आत्महत्या मामले में 11 अगस्त को होगी बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई, पत्नी की शिकायत पर FIR दर्ज
कला निर्देशक नितिन देसाई (Nitin Desai Suicide Case) की आत्महत्या के मामले में आरोपित बनाए गए एडलवाइस कंपनी के निदेशकों एवं अधिकारियों ने अपने विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी रद करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने यह याचिका स्वीकार कर ली है। इस पर सुनवाई 11 अगस्त को होगी। वहीं नेहा देसाई की शिकायत पर पुलिस ने पांच लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है।
राज्य ब्यूरो, मुंबई। कला निर्देशक नितिन देसाई (Nitin Desai Suicide Case) की आत्महत्या के मामले में आरोपित बनाए गए एडलवाइस कंपनी के निदेशकों एवं अधिकारियों ने अपने विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी रद करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने यह याचिका स्वीकार कर ली है। इस पर सुनवाई 11 अगस्त को होगी।
पांच लोगों के खिलाफ दर्ज की FIR
नितिन देसाई आत्महत्या मामले में उनकी पत्नी नेहा देसाई की शिकायत पर रायगढ़ पुलिस ने कंपनी के दो निदेशकों सहित पांच लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस की इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए एडलवाइस समूह के निदेशकों एवं अधिकारियों ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है।
याचिका में क्या कहा गया?
इस याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने से पहले उनका पक्ष नहीं जाना और उन पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। इसलिए मामले में दर्ज प्राथमिकी रद की जाए। कोर्ट ने उनकी याचिकाएं स्वीकृत करते हुए शुक्रवार को सुनवाई की तारीख निर्धारित की है, लेकिन तब तक किसी भी प्रकार की राहत देने से इन्कार कर दिया है।
नितिन देसाई ने किया था सुसाइड
बता दें कि नितिन देसाई ने दो अगस्त को अपने कर्जत स्थित स्टूडियो में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उनकी आत्महत्या की वजह उनका कर्ज में डूबा होना एवं कर्जदाता निजी कंपनी एडलवाइस के अधिकारियों द्वारा उन पर दबाव बनाया जाना बताया जा रहा है।
11 अगस्त को पुन: हाजिर होने का दिया था नोटिस
रायगढ़ पुलिस ने मंगलवार को कंपनी के वित्तीय प्रबंध निदेशक फणींद्रनाथ काकरला एवं कुछ अन्य अधिकारियों को देसाई के कर्ज से संबंधित सभी दस्तावेजों के साथ पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन इनमें कुछ कागजात न होने के कारण उन्हें 11 अगस्त को पुन: हाजिर होने का नोटिस दिया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट 11 अगस्त को एडलवाइस अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई करेगा