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Mumbai: कतर एयरवेज के पूर्व कर्मचारी को कोर्ट से मिली राहत, अभिनेत्री ने लगाया था दुष्कर्म का आरोप

अभिनेत्री द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर जुहू पुलिस ने मार्च 2021 में दुष्कर्म अप्राकृतिक यौन संबंध और धोखाधड़ी के लिए कतर एयरवेज के पूर्व कर्मचारी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था। जिसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 28 अगस्त को पुलिस की बी-सारांश रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया क्योंकि पुलिस ने कहा था कि जांच से संकेत मिलता है कि झूठा मामला दर्ज कराया गया था।

By AgencyEdited By: Shashank MishraUpdated: Tue, 05 Sep 2023 06:10 PM (IST)
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पुलिस ने कहा कि अभिनेत्री ने जानबूझ कर झूठा मामला दर्ज कराया था।

मुंबई, पीटीआई। अभिनेत्री से शादी का वादा करके कथित तौर पर दुष्कर्म करने और उसे धोखा देने के आरोप में कतर एयरवेज (Qatar Airways) के कर्मचारी के खिलाफ दर्ज मामले में मजिस्ट्रेट अदालत ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत (अंधेरी) ने 28 अगस्त को पुलिस की बी-सारांश रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा गया था कि जांच से संकेत मिलता है कि 48 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ जानबूझकर झूठा मामला दर्ज किया गया था।

बता दें बी-सारांश रिपोर्ट पुलिस तब देती है जब आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं होता है, जब कोई झूठी या तुच्छ शिकायत दर्ज की जाती है, या जब कोई मजिस्ट्रेट मामले को दुर्भावनापूर्ण रूप से झूठा मानता है।

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि अभिनेत्री द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर जुहू पुलिस ने मार्च 2021 में दुष्कर्म, अप्राकृतिक यौन संबंध और धोखाधड़ी के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एक मामला दर्ज किया था। अभिनेत्री ने अपनी शिकायत में दावा किया कि उस व्यक्ति ने उसे शादी का झांसा दिया और मार्च 2020 से फरवरी 2021 के बीच अमेरिका और मुंबई के होटलों में कई मौकों पर उसके साथ दुष्कर्म किया।

कथित आरोपी के वकील दिनेश गुप्ता ने कहा कि महिला ने उसके मुवक्किल द्वारा उसके खिलाफ दायर धोखाधड़ी के मामले के प्रतिशोध में झूठी शिकायत दर्ज की थी।उन्होंने कहा, कतर एयरवेज में वरिष्ठ रखरखाव अधिकारी के रूप में काम करने वाले व्यक्ति को झूठी एफआईआर के कारण काम से हटा दिया गया था।

पुलिस ने अपनी बी-सारांश रिपोर्ट में कहा कि वादी महिला और आरोपी परिपक्व उम्र के थे और उन्होंने स्वेच्छा से पैसे का आदान-प्रदान किया और शारीरिक संबंध बनाए।

अभिनेत्री ने कोई साक्ष्य नहीं किया प्रस्तुत

महिला ने इस बात का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि वह आरोपी से फेसबुक के माध्यम से मिली थी, जैसा कि उसने शिकायत में उल्लेख किया है, जबकि उसके द्वारा यह बताने या जानने के लिए कोई गवाह या भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि आरोपी ने उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए थे। इन निष्कर्षों के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला गया कि वादी ने आरोपी के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज की है।

पुलिस ने कहा कि अपराध की उसकी जांच से संकेत मिलता है कि वादी ने जानबूझकर झूठा मामला दर्ज किया था, इसलिए कथित अपराध की बी-सारांश रिपोर्ट अदालत के समक्ष दायर की गई थी। शिकायतकर्ता ने पुलिस रिपोर्ट के खिलाफ विरोध याचिका दायर की थी।

हालांकि, अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी और कहा कि बी-सारांश रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार हैं।

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