PNB Scam Mehul Choksi: 'भारत वापस न लौटने का कारण नियंत्रण से परे...', मेहुल चोकसी ने विशेष अदालत से क्या कुछ कहा?
मेहुल चोकसी ने याचिका के माध्यम से एक विशेष अदालत को बताया है कि वह अपने नियंत्रण से परे कारणों के कारण भारत नहीं लौट पाया है। इसलिए उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। चोकसी ने दावा किया कि आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए उसने भारत नहीं छोड़ा और न ही देश लौटने से इनकार कर रहा है।
पीटीआई, मुंबई। करोड़ों रुपये के पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपित हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने याचिका के माध्यम से एक विशेष अदालत को बताया है कि वह अपने नियंत्रण से परे कारणों के कारण भारत नहीं लौट पाया है। इसलिए उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता।
देश लौटने से नहीं किया इनकार- चोकसी
चोकसी ने दावा किया कि आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए उसने भारत नहीं छोड़ा और न ही देश लौटने से इनकार कर रहा है। उसने कहा कि उसका पासपोर्ट भारतीय अधिकारियों ने निलंबित कर दिया है। व्यवसायी ने बुधवार को एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष दायर एक आवेदन में ये दावे किए हैं।
मेहुल चोकसी ने क्या कहा?
इसमें उसके पासपोर्ट के निलंबन और उसके खिलाफ ईडी मामले की जांच फाइलों से संबंधित दस्तावेजों को तलब करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। वकील विजय अग्रवाल के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि चोकसी के खिलाफ मौजूदा कार्यवाही उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित करने की ईडी की याचिका से संबंधित है और इन दस्तावेजों को मामले के निष्पक्ष फैसले के लिए तलब करने की जरूरत है।यह भी पढ़ेंः What Is Form 17C: क्या है फॉर्म 17सी, जिसका डेटा सार्वजनिक करने की मांग पर अड़ा है विपक्ष; यहां पढ़ें एक-एक सवाल का जवाबLok Sabha Election: अमेरिकी विशेषज्ञ ने बताया भारत में किसकी बनेगी सरकार, भाजपा को लेकर कर दी ये भविष्यवाणी
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