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मनी लांड्रिंग मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को राहत, बांबे हाई कोर्ट ने स्थाई जमानत दी

Naresh Goyal bail जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को स्थाई जमानत मिल गई है। वह मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित हैं। इस साल मई में न्यायमूर्ति एनजे जमादार की एकल पीठ ने गोयल को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दे दी थी। 75 वर्षीय नरेश गोयल कैंसर से पीड़ित हैं और उन्होंने इलाज कराने के लिए जमानत मांगी थी।

By Agency Edited By: Mahen Khanna Updated: Tue, 12 Nov 2024 06:00 AM (IST)
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Naresh Goyal bail बांबे हाईकोर्ट से नरेश गोयल को राहत।
एजेंसी, मुंबई। Naresh Goyal bail बांबे हाई कोर्ट ने सोमवार को जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को स्थाई जमानत दे दी। वह मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित हैं। इस साल मई में न्यायमूर्ति एनजे जमादार की एकल पीठ ने गोयल को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दे दी थी।

कैंसर से पीड़ित हैं नरेश गोयल

जस्टिस जमादार ने सोमवार को अंतरिम आदेश को स्थाई कर दिया। 75 वर्षीय गोयल कैंसर से पीडि़त हैं। उन्होंने इलाज कराने के लिए जमानत मांगी थी। ईडी ने उनकी याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उन्हें अपनी पसंद के अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है और हिरासत में रहते हुए इलाज भी कराया जा सकता है।

पहले मिली थी अंतरिम जमानत

मई में हाई कोर्ट ने गोयल को दो महीने की अवधि के लिए अंतरिम जमानत दी थी, जिसे बाद में चार सप्ताह और फिर दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। ईडी ने सितंबर 2023 में गोयल को इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि उन्होंने मनी लांड्रिंग की थी और केनरा बैंक द्वारा जेट एयरवेज को दिए गए 538.62 करोड़ रुपये के ऋण की हेराफेरी की थी। उनकी पत्नी अनीता गोयल को भी नवंबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था।

एक विशेष अदालत ने उनकी उम्र और चिकित्सीय स्थिति को देखते हुए उसी दिन उन्हें जमानत दे दी थी। इस साल 16 मई को उनकी मौत हो गई।

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