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आय से अधिक संपत्ति मामले में उद्धव ठाकरे और परिवार को राहत, बॉम्बे HC ने याचिकाकर्ता पर लगाया जुर्माना

गौरी भिडे ने ठाकरे परिवार के खिलाफ बेहिसाब संपत्ति होने का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए गौरी भिडे पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

By Jagran NewsEdited By: Piyush KumarUpdated: Wed, 15 Mar 2023 03:36 AM (IST)
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उद्धव ठाकरे और उनके परिवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने राहत सुनाई।
मुंबई, पीटीआइ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में उद्धव ठाकरे और उनके परिवार को राहत दी है। गौरी भिडे ने ठाकरे परिवार के खिलाफ बेहिसाब संपत्ति होने का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए गौरी भिडे पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

याचिका को लेकर पुख्ता सबूत देने में नाकाम रही याचिकाकर्ता: कोर्ट

जस्टिस धीरज ठाकुर और वाल्मीकि मेनेजेस की खंडपीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता लगातार जांच की मांग कर रहा है। गौरी भिड़े कोर्ट में दायर याचिका को लेकर पुख्ता सबूत देने में नाकाम रही हैं। कोर्ट ने कहा है कि वे उन आरोपों को साबित करने में विफल रही हैं, जो उन्होंने लगाए थे।

ठाकरे परिवार ने अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की: याचिकाकर्ता

याचिका में कहा गया है कि भिडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से प्रेरित थी और दावा किया कि उसके पास यह दिखाने के लिए सबूत थे कि ठाकरे परिवार ने अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की है। इसने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे और उनके परिवार ने अपनी आय के आधिकारिक स्त्रोत के रूप में कभी भी किसी विशेष सेवा, पेशे या व्यवसाय के बारे में नहीं बताया। जनहित याचिका में कहा गया है कि फिर भी, हम पाते हैं कि उनके पास मुंबई जैसे मेट्रो शहर और रायगढ़ जिले में बड़ी संपत्ति है, जो करोड़ों में हो सकती है।

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