Move to Jagran APP

Money laundering case: एक मार्च तक समीर वानखेड़े को नहीं किया जाएगा गिरफ्तार, ED ने बॉम्बे हाई कोर्ट को को दी जानकारी

Money laundering case केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के जवाब में ईडी ने शाहरुख खान के परिवार से कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग के संबंध में वानखेड़े के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि वह एक मार्च तक समीर वानखेड़े को गिरफ्तार नहीं करेगा।

By Agency Edited By: Babli Kumari Updated: Tue, 20 Feb 2024 01:55 PM (IST)
Hero Image
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े (फाइल फोटो)

पीटीआई, मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि वह अपने पिछले बयान को 1 मार्च तक बढ़ाएगा कि वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को गिरफ्तार नहीं करेगा।

न्यायमूर्ति पी डी नाइक और न्यायमूर्ति एन आर बोरकर की खंडपीठ ने बयान को स्वीकार कर लिया और मामले के खिलाफ वानखेड़े की याचिका को 1 मार्च के लिए सूचीबद्ध कर दिया। पीठ ने जांच एजेंसी को उस दिन ईसीआईआर (शिकायत) की एक प्रति पेश करने का निर्देश दिया।

CBI ने वानखेड़े के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला किया दर्ज

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के जवाब में, ईडी ने शाहरुख खान के परिवार से कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग की थी। इस संबंध में वानखेड़े के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।

वानखेड़े ने ED के मामले में की थी यह मांग 

इस महीने की शुरुआत में, वानखेड़े ने ईडी के मामले को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की और एक अंतरिम आदेश के माध्यम से, किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा और जांच पर रोक लगाने की मांग की। जांच एजेंसी ने पिछले हफ्ते कहा था कि वह वानखेड़े को 20 फरवरी (मंगलवार) तक गिरफ्तार नहीं करेगी। ईडी के वकील संदेश पाटिल ने मंगलवार को अदालत को बताया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मामले में पेश होंगे और स्थगन की मांग की।

यह भी पढ़ें- Maharashtra News: ड्यूटी पर पहुंचा इंस्पेक्टर और फिर उठाया ये खौफनाक कदम, नासिक के पुलिस थाने में मचा हड़कंप

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।