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Sanjay Raut: '15 दिन की कैद', मानहानि मामले में शिवसेना UBT सांसद संजय राउत दोषी करार

मानहानि केस में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत दोषी करार दिए गए हैं। उन्हें 15 दिन की कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया ने मानहानि का आरोप लगाया था। मेधा ने उन पर 100 करोड़ रुपये के मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

By Agency Edited By: Piyush Kumar Updated: Thu, 26 Sep 2024 12:30 PM (IST)
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Sanjay Raut: मानहानि मामले में संजय राउत दोषी करार।

एएनआई, मुंबई।  मानहानि केस में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत दोषी करार दिए गए हैं। उन्हें 15 दिन की कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। किरीट सोमैया की पत्नी, मेधा किरीट सोमैया ने मानहानि का आरोप लगाया था। मेधा ने उन पर 100 करोड़ रुपये के मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

किरीट सोमैया की पत्नी ने दर्ज की थी शिकायत

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मझगांव ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा किरीट सोमैया की शिकायत पर मानहानि मामले में शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत को दोषी ठहराया है। किरीट सोमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता ने यह जानकारी दी है।

क्या है मामला? 

बता दें कि यह मामला साल 2022 का है। संजय राउत ने मेधा सोमैया पर मुलुंड में शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद किरीट सोमैया ने संजय राउत को इस आरोप का सबूत देने की चुनौती दी थी। हालांकि, संजय राउत ने इस मामले पर कोई सबूत नहीं दिया था, जिसके बाद मेधा सोमैया ने शिवसेना UBT सांसद पर 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया था। 

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