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पत्नी है प्रेग्नेंट! पराई लड़की को घर बुलाकर किया दुष्कर्म; 3 साल पुराने मामले में POCSO कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

ठाणे की विशेष POCSO अदालत ने सोमवार को एक व्यक्ति को 13 साल की लड़की का अपहरण करने और उसके साथ बार-बार बलात्कार करने के लिए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपी ने अपनी पत्नी की गर्भावस्था का हवाला देकर मदद के लिए अक्टूबर 2021 में लड़की को अपने घर बुलाया जिसके बाद वह उसे पनवेल ले गया और उसके साथ कई बार बलात्कार किया।

By Agency Edited By: Shubhrangi Goyal Updated: Mon, 02 Sep 2024 08:09 PM (IST)
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POCSO कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
पीटीआई, ठाणे। ठाणे की विशेष POCSO अदालत ने सोमवार को एक व्यक्ति को 13 साल की लड़की का अपहरण करने और उसके साथ बार-बार बलात्कार करने के लिए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश डीएस देशमुख ने कलवा के 29 साल के ड्राइवर को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया और उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो लड़की को दिया जाएगा।

विशेष लोक अभियोजक संध्या म्हात्रे ने कहा कि आरोपी ने अपनी पत्नी की गर्भावस्था का हवाला देकर मदद के लिए 11 से 13 अक्टूबर 2021 के बीच इस लड़की को अपने घर बुलाया, जिसके बाद वह उसे पनवेल ले गया और उसके साथ कई बार बलात्कार किया।

लड़की सहित 8 लोगों से पूछताछ 

लड़की के परिवार ने कलवा पुलिस स्टेशन में अपहरण का मामला दर्ज कराया, जिसके बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। म्हात्रे ने कहा कि लड़की सहित आठ गवाहों से पूछताछ की गई, क्योंकि उसकी मां ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया, बता दें कि लड़की आरोपी की करीबी रिश्तेदार थी।

सबूतों के आधार पर लिया एक्शन

श्री म्हात्रे ने आगे कहा, हालांकि, लड़की के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर, अदालत ने उस व्यक्ति को दोषी ठहराया। 

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