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शरद पवार गुट की याचिका पर SC 13 अक्टूबर को सुनवाई के लिए तैयार, अजित गुट के विधायकों पर कार्रवाई की मांग

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) में चल रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी के शरद पवार गुट की याचिका पर 13 अक्टूबर को सुनवाई तय की है। इस याचिका में अजित पवार के नेतृत्व वाले बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को निर्देश देने की मांग की गई है।

By Jagran NewsEdited By: Abhinav AtreyUpdated: Mon, 09 Oct 2023 12:01 PM (IST)
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शरद पवार गुट की याचिका पर SC 13 अक्टूबर को सुनवाई के लिए तैयार (फाइल फोटो)
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) में शरद पवार गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 13 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अजीत पवार गुट के विधायकों के खिलाफ दाखिल अयोग्यता याचिकाओं पर महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को जल्द सुनवाई करने का आदेश मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शरद गुट की याचिका पर सुनवाई टालते हुए कहा कि इस मामले में भी 13 अक्टूबर को शिवसेना विधायकों के मामले के साथ सुनवाई की जाएगी।

यह आदेश सोमवार को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट ने कहा कि शिवसेना विधायकों की लंबित अयोग्यता अर्जियों पर उन्होंने विधानसभा स्पीकर को सुनवाई कर निपटाने का समयबद्ध कार्यक्रम देने को कहा है। वह मामला 13 अक्टूबर को सुनवाई पर आ रहा है।

उसी दिन इस मामले में भी सुनवाई की जाएगी। इससे पहले शरद गुट के नेता याचिकाकर्ता जयंत पाटिल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अयोग्यता याचिकाएं दो जुलाई को दाखिल की गईं थीं, लेकिन अभी तक नोटिस नहीं जारी किया गया है।

जबकि, राकांपा के बागी गुट के एक नेता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि एक अयोग्यता अर्जी सितंबर में दाखिल की गई थी और उस पर नोटिस जारी हो चुका है। राकांपा में फूट पड़ गई थी और अजीत पवार के नेतृत्व में कुछ विधायकों ने महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार को समर्थन दे दिया था।

इसके बाद जुलाई में शरद पवार गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के समक्ष याचिका दाखिल कर अजीत गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। इससे पहले शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बागी हो गए शिवसेना विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिकाओं पर स्पीकर को जल्द सुनवाई करने का निर्देश मांगा था, जिस पर कोर्ट ने स्पीकर को याचिकाओं पर समयबद्ध सुनवाई कार्यक्रम तैयार कर पेश करने को कहा था।

उस मामले में 13 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। महाराष्ट्र में ये दोनों मामले दो प्रमुख राजनीतिक दलों में फूट के हैं और दोनों गुट स्वयं के असली पार्टी होने का भी दावा कर रहे हैं।

राकांपा के नाम, चुनाव चिह्न विवाद पर सुनवाई नौ नवंबर को

पीटीआई, नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को राकांपा के नाम और चुनाव चिह्न पर अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के दावों पर सुनवाई की। हालांकि, शरद पवार गुट ने तर्क दिया कि उनके प्रतिद्वंद्वी खेमे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में विसंगतियां हैं।

आयोग ने पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न संबंधी दावों को लेकर शरद पवार और अजीत पवार गुटों की दलीलें सुनने के लिए अगली तारीख नौ नवंबर तय की। शरद पवार गुट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया कि निर्वाचन आयोग को राकांपा के नाम और चुनाव चिह्न पर अजीत पवार गुट के दावे के समर्थन में जमा 9,000 से अधिक दस्तावेजों में विसंगतियां मिली हैं। अजीत पवार ने पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर दावा करते हुए आयोग का रुख किया था।

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