Fine On Rahul Gandhi: ठाणे कोर्ट ने राहुल गांधी पर लगाया 500 रुपए का जुर्माना, RSS कार्यकर्ता ने दर्ज की थी शिकायत
Fine On Rahul Gandhi पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के साथ संघ को जोड़ने के लिए आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा उनके खिलाफ दायर नागरिक मानहानि के मामले में लिखित बयान दाखिल करने में देरी के लिए यहां की एक अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। लिखित बयान दाखिल करने में गांधी की ओर से 881 दिनों की देरी हुई थी।
पीटीआई, ठाणे। Fine On Rahul Gandhi: पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के साथ संघ को जोड़ने के लिए आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा उनके खिलाफ दायर नागरिक मानहानि के मामले में लिखित बयान दाखिल करने में देरी के लिए यहां की एक अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
लिखित बयान दाखिल करने में गांधी की ओर से 881 दिनों की देरी हुई थी और उनके वकील नारायण अय्यर ने देरी की माफी के लिए एक आवेदन दायर किया था।
वकील अय्यर ने दलील दी कि उनका मुवक्किल दिल्ली में रहता है और एक सांसद होने के नाते खूब यात्रा करता है जिसके कारण देरी हुई।
अय्यर ने पीटीआई-भाषा को बताया कि मजिस्ट्रेट अदालत ने देरी को माफ कर दिया और लिखित बयान स्वीकार कर लिया, लेकिन 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।मानहानि का मामला आरएसएस कार्यकर्ता विवेक चंपानेरकर ने दायर किया है, जिसमें कांग्रेस नेता से एक रुपये का हर्जाना मांगा गया है।
अगली सुनवाई 15 फरवरी को होनी है।यह भी पढ़ें- Hindi News Today: PM मोदी आज करेंगे तमिलनाडु के कई मंदिरों में दर्शन, जमीन घोटाला केस में ED हेमंत सोरेन से करेगी पूछताछ
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