Maharashtra: पति के आत्महत्या के लिए उकसाए जाने के बाद पत्नी ने दी जान, बेटी पैदा होने से था नाखुश
पति और पत्नी में अकसर झगड़ा होता रहता था। पति अपनी पत्नी से नाखुश था क्योंकि उसके घर दूसरी बार भी बेटी पैदा हुई थी। वह अपनी पत्नी को पीटता था और उसे आत्महत्या के लिए उकसाता भी था।
By Jagran NewsEdited By: Arijita SenUpdated: Fri, 07 Oct 2022 03:47 PM (IST)
मुंबई, मिड डे। महाराष्ट्र के ठाणे जिले से एक चौंकानेवाली घटना सामने आई है। यहां अपनी 24 साल की पत्नी को कथित तौर पर हमेशा परेशान करते रहने और सुसाइड करने के लिए उकसाने के कारण एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
पुलिस ने शुक्रवार को कहा, मृत महिला के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने शख्स के खिलाफ पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए (उत्पीड़न) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया है। मालूम हो कि आरोपी अंबरनाथ का रहने वाला है।
बेटी पैदा होने की वजह से आरोपी था नाखुश
दरअसल, दोनों पति-पत्नी के बीच रिश्ता ठीक नहीं था। जब पीड़िता ने दूसरी बार भी एक बेटी को जन्म दिया, तो मामला और बिगड़ गया। इस दौरान उसका पति उसे बात-बात पर पीटता था और यहां तक कि उसे तलाक देने की भी धमकी देता था।इन सबसे पीड़िता काफी परेशान हो गई थी और आखिरकार उसने थक-हारकर अपनी जान दे दी। 23 सितंबर को रात के करीब आठ बजे महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बता दें कि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
नाश्ते में हुई देरी तो ससुर ने मारी गोली
गौरतलब है कि महिलाओं पर घरेलू हिंसा होने की घटनाएं अकसर सुनने को मिलती हैं। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। अभी कुछ महीने पहले ही ठाणे जिले में एक महिला की उसके ससुर ने महज इस वजह से गोली मारकर हत्या कर दी थी क्योंकि उसने नाश्ता देर से परोसा था।एक अन्य बहू ने इसकी शिकायत पुलिस में कर दी थी। बता दें कि राबोदी इलाके की रहने वाली महिला के पेट में गोली लगी थी। महिला की उम्र 42 साल थी। इस मामले में आरोपित ससुर काशीनाथ पांडुरंग पाटिल (76) के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 506 (आपराधिक धमकी) आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया था।
Maharashtra: नाश्ता परोसने में देरी से खफा ससुर ने बहू की गोली मारकर हत्या की
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