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'हम सलमान खान को खत्म कर देंगे...', यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट कर दी एक्टर को जान से मारने की धमकी; अब राजस्थान से हुआ गिरफ्तार

मुंबई पुलिस ने सलमान खान को एक यूट्यूब वीडियो में धमकी देने के आरोप में कार्रवाई की है। इस मामले में मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने राजस्थान के 25 वर्षीय बनवारीलाल लटूरलाल गूजर गिरफ्तार किया है। लटूरलाल गूजर ने गोल्डी बरार के गिरोह से जुड़े होने का दावा किया। पुलिस ने अब गूजर को 18 जून तक हिरासत में भेजा दिया है।

By Agency Edited By: Babli Kumari Updated: Mon, 17 Jun 2024 10:55 AM (IST)
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बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ( फाइल फोटो )

एएनआई, मुंबई। अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर जान से मरने की धमकी मिली है। इस बार यह धमकी उनको एक यूट्यूबर ने यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट कर धमकी दी है। इस मामले में मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने राजस्थान के 25 वर्षीय बनवारीलाल लटूरलाल गूजर को ‘आरे छोड़ो यार’ चैनल पर एक यूट्यूब वीडियो के माध्यम से बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को कथित तौर पर धमकाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। गूजर को मुंबई लाया गया और रविवार को शहर की एक अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे 18 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।

पुलिस के अनुसार, शिकायत तब दर्ज की गई जब एक दर्शक ने 'आरे छोड़ो यार' चैनल पर एक वीडियो देखा, जिसमें एक व्यक्ति हिंदी में बात करते हुए गिरोह के सदस्यों गोल्डी बरार, विवेक भैया, रोहित और जितिन के साथ संबंध होने का दावा करता है और सलमान खान को धमकी देता है।

'वह खुद को दबंग किंग खान मानता है'

पुलिस द्वारा लिखित सामग्री में कुछ इस तरह के कथन शामिल थे: "राम राम मेरे सभी भाईयो (मेरे सभी भाईयों को राम राम)...भाइयों, अब हम सब भाई हैं, गोल्डी मेरा भाई है, नितिन, विवेक, रोहित और जितिन, वे सभी यहां हैं और कई और भाई हैं।" वीडियो में आगे कहा गया है, "हमारा इरादा स्पष्ट था, हम क्या चाहते हैं और इसे साझा किया गया था लेकिन वह सुन नहीं रहा है। उसका अहंकार आहत होता है। उसका एक रवैया है और उसका एक अहंकार है। वह खुद को दबंग किंग खान मानता है।"

कई धाराओं के तहत मामला हुआ दर्ज 

इस वीडियो के आधार पर, साउथ साइबर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 506 (2) (आपराधिक धमकी), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और 34 (साझा इरादे से कई लोगों द्वारा किए गए कार्य) के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 66 (डी) (कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया। बाद में मामले को जांच के लिए एंटी-एक्सटॉर्शन सेल (एईसी) को सौंप दिया गया।

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