पहले बॉम्बे HC में 'लाडकी बहीण योजना' पर उठाए सवाल, अब मांगने लगा सुरक्षा; आखिर क्या है मामला
Bombay HC on Ladki Bahin Yojana महाराष्ट्र सरकार की लाडकी बहीण योजना समेत कई मुफ्त उपहार योजनाओं के खिलाफ कुछ दिन पहले हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता ने कहा कि इन योजनाओं को बंद करना चाहिए। अब याचिका दायर करने वाले समाजिक कार्यकर्ता ने खुद के लिए सुरक्षा मांगी है। याचिकाकर्ता की अपील के बाद अब हाईकोर्ट ने भी पुलिस को सुरक्षा को लेकर निर्देश दिया है।
पीटीआई, नागपुर। Bombay HC on Ladki Bahin Yojana बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ में एक शख्स ने महाराष्ट्र सरकार की लाडकी बहीण योजना समेत कई मुफ्त उपहार योजनाओं के खिलाफ याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि इन योजनाओं को बंद करना चाहिए। अब याचिका दायर करने वाले समाजिक कार्यकर्ता ने खुद के लिए सुरक्षा मांगी है।
क्या है मामला?
- दरअसल, सामाजिक कार्यकर्ता अनिल वडापल्लीवार ने हाईकोर्ट में अब एक याचिका डाली है कि जब से उसने योजनाओं को बंद करने की बात कही, तब से उसे धमकियां मिल रही है।
- अब कोर्ट ने नागपुर के पुलिस आयुक्त को सुरक्षा देने पर फैसला करने को कहा है।
प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा राज्य का कर्तव्यः कोर्ट
न्यायमूर्ति विनय जोशी और अभय मंत्री की खंडपीठ ने पुलिस को निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है।
पीठ ने नागपुर के पुलिस आयुक्त को सामाजिक कार्यकर्ता अनिल वडापल्लीवार द्वारा पुलिस सुरक्षा की मांग करने वाले आवेदनों पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया।
राज्य के खजाने पर बोझ है फ्री
वडापल्लीवार ने राज्य सरकार द्वारा मुफ्त उपहारों के वितरण के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की थी।जनहित याचिका में मांग की गई थी कि हाईकोर्ट जनता के एक विशेष वर्ग को अप्रतिबंधित मुफ्त उपहार के रूप में राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाली को अवैध घोषित करे।
याचिकाकर्ता ने कहा कि इस तरह की योजनाएं मौलिक अधिकारों का हनन हैं और राज्य के खजाने पर भारी बोझ डालती हैं, जिससे वास्तविक करदाताओं पर वित्तीय बोझ बढ़ता है।
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