Maharashtra: गैंगस्टर अरुण गवली को कोर्ट से राहत, समय से पहले जेल से होगी रिहाई; इस मामले में काट रहा है सजा
नागपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व माफिया और गैंगस्टर से नेता बने अरुण गुलाब गवली(Arun Gulab Gawli) को समय से पहले रिहा किया जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने शुक्रवार को अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली को समय से पहले रिहा करने के आदेश दिए। न्यायमूर्ति विनय जोशी और न्यायमूर्ति वृषाली जोशी की खंडपीठ ने अरुण गवली की याचिका को स्वीकार कर लिया है।
आईएएनएस, नागपुर। नागपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व माफिया और गैंगस्टर से नेता बने अरुण गुलाब गवली (Arun Gulab Gawli) को समय से पहले रिहा किया जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने शुक्रवार को अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली को समय से पहले रिहा करने के आदेश दिए। न्यायमूर्ति विनय जोशी और न्यायमूर्ति वृषाली जोशी की खंडपीठ ने अरुण गवली की याचिका को स्वीकार कर लिया है।
इस मामले में हुई थी सजा?
मुंबई की एक सत्र अदालत ने गवली को 3 अगस्त 2012 को 11 अन्य लोगों के साथ पूर्व शिवसेना विधायक कमलाकर जामसंदेकर की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अदालत ने गवली को आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ उस पर 17 लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया था।
पहले भी किया था कोर्ट का रुख
अरुण गवली के वकील ने बताया कि गवली ने इससे पहले भी अपनी समय से पूर्व रिहाई को लेकर अदालत का रुख किया था। हालांकि, उस समय उसकी याचाकि को कोर्ट ने इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि सरकार की एक अधिसूचना विशेष रूप से मकोका के तहत दोषी को नीति के लाभ से बाहर रखती है।जेल में काटे 16 साल
कोर्ट में दायर अपनी याचिका में गवली ने कहा कि अब वह 69 साल का हो गया है और सरकार के एक आदेश के मुताबिक, जिन कैदियों की 14 साल की सजा हो चुकी है और उम्र 65 साल को पार कर गई है, उनको रिहा किया जा सकता है। गवली ने वकील ने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने सरकार को चार सप्ताह के भीतर गवली की रिहाई पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। मालूम हो कि गवई जेल में 16 साल जेल में बिताए हैं।
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