Move to Jagran APP

समोसा खाते ही कर्मचारियों के उड़ गए होश, आलू की जगह निकला कंडोम, गुटखा और पत्थर; वजह जानकर पीट लेंगे माथा

Pune News क्या हो जब आप समोसे खाए और उसके अंदर आपको आपके पसंदीदा आलू की जगह कंडोम गुटखा और पत्थर मिले तो शायद आपको भी मूड खराब हो जाए। महाराष्ट्र के पुणे से एक ऐसी ही चौकाने वाली खबर सामने आ रही है। घटना सामने आने के बाद पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है।

By Agency Edited By: Babli Kumari Updated: Tue, 09 Apr 2024 12:55 PM (IST)
Hero Image
समोसे के अंदर भर दिया कंडोम, गुटखा और पत्थर (प्रतीकात्मक फोटो)
एएनआई, पुणे। महाराष्ट्र के पुणे से एक अजीबोगरीब खबर सामने आई है। यहां पिंपरी चिंचवाड़ इलाके में एक प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल कंपनी में सप्लाई किए गए समोसे में कथित तौर पर कंडोम, गुटखा और पत्थर पाया गया है। घटना सामने आने के बाद पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने बताया कि जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, उनमें सबकॉन्ट्रैक्टिंग फर्म के दो कर्मचारी भी शामिल हैं, जिन्हें समोसे की सप्लाई करने के लिए कहा गया था। बाकी तीन आरोपी भी ऐसी ही एक फर्म के पार्टनर थे, जिन्हें पहले मिलावट के आरोप में हटा दिया गया था। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की पहचान रहीम शेख, अजहर शेख, मजहर शेख, फिरोज शेख और विक्की शेख के रूप में हुई है। 

क्या है पूरा मामला?

पुलिस ने बताया कि ऑटोमोबाइल फर्म की कैंटीन में खाने-पीने के सामान की सप्लाई करने की जिम्मेदारी कैटलिस्ट सर्विस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की थी। हालांकि, कैटलिस्ट सर्विस ने फर्म में समोसा सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मनोहर एंटरप्राइजेज नाम की कंपनी को दिया था। शनिवार को ऑटो फर्म के कुछ कर्मचारियों ने समोसे में कंडोम, गुटखा और पत्थर मिलने की शिकायत की थी।

कंपनी को बदनाम करने की थी साजिश 

पुलिस ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ के दौरान पता चला कि एसआरए एंटरप्राइजेज (जिसका अनुबंध पहले मिलावट के कारण रद्द कर दिया गया था) के कर्मचारियों ने मनोहर एंटरप्राइजेज को बदनाम करने के लिए कंपनी को सप्लाइ किए जाने वाले समोसे में मिलावट करने के लिए अपने दो कर्मचारियों को मनोहर एंटरप्राइजेज में भेजा था।

IPC की इन धाराओं के तहत मामला दर्ज 

इस घटना में अबतक पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से तीन मौजूदा ठेकेदार की फर्म से जुड़े लोग हैं और दो पुरानी फर्म के ठेकेदार से जुड़े हैं। पुलिस ने बताया कि आईपीसी की धारा 328 (जहर के जरिए नुकसान पहुंचाना) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले को लेकर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुरानी फर्म से जुड़े एक और शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस मामले को लेकर आगे की जांच की जा रही है।

यह भी पढ़ें- Maharashtra: 'लव जिहाद' के आरोप में पुणे विश्वविद्यालय के छात्र की पिटाई, पुलिस और विश्वविद्यालय ने शुरू की मामले की जांच

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।