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'आपके माता-पिता फरार हैं, फोन भी स्विच ऑफ', जब पूजा खेडकर से पत्रकार ने पूछे सवाल तो क्या बोलीं IAS अधिकारी

IAS officer Puja Khedkar ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के माता-पिता फरार है और अब उनका फोन भी बंद आ रहा है। टीमें खेडकर के माता-पिता की तलाश कर रही हैं। इस मामले में जब पूजा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नियम मुझे कुछ भी कहने की इजाजत नहीं देते। मैं मीडिया के साथ कुछ भी साझा नहीं कर सकती।

By Agency Edited By: Nidhi Avinash Updated: Mon, 15 Jul 2024 03:53 PM (IST)
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IAS अधिकारी पूजा खेडकर के माता-पिता फरार (Image: Internet)

एएनआई, पुणे। IAS Puja Khedkar: ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के माता-पिता के खिलाफ एक किसान को कथित रूप से धमकाने के आरोप में FIR दर्ज किया गया। पुणे ग्रामीण पुलिस ने सोमवार को दावा किया है कि पूजा के आरोपी माता-पिता फरार हैं और दोनों का फोन बंद आ रहा हैं। 

पुणे ग्रामीण के एसपी पंकज देशमुख ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि 'आरोपी फरार हैं। हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके फोन बंद हैं, जिसके कारण संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम उनके घर भी पहुंचे, लेकिन वे वहां मौजूद नहीं हैं।'

'आपके पिता फरार है...'

जब एक पत्रकार ने पूजा खेडकर से उनके माता-पिता के फरार होने पर सवाल किया तो इस पर पूजा ने कहा, 'मैंने पहले भी कहा है कि मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकती। नियम मुझे कुछ भी कहने की इजाजत नहीं देते। मैं मीडिया के साथ कुछ भी साझा नहीं कर सकती, जो भी आवश्यक होगा मैं समिति के साथ साझा करूंगी।'

— ANI (@ANI) July 15, 2024

फार्महाउस और घरों में की जा रही तलाश 

SP देशमुख ने कहा कि पुलिस की टीमें खेडकर के माता-पिता की तलाश कर रही हैं। स्थानीय अपराध शाखा और स्थानीय पुलिस थानों के अधिकारियों सहित कई टीमें पुणे और आस-पास के इलाकों में कुछ फार्महाउस और घरों में उनकी तलाश कर रही हैं। अधिकारी ने कहा कि 'जब वे मिल जाएंगे, तो हम उनसे पूछताछ करेंगे और उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे।'

वायरल वीडियो में मां के एक हाथ में बंदूक...

मनोरमा और दिलीप खेडकर उन सात लोगों में शामिल हैं, जिन पर किसान की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। किसान ने दावा किया है कि उसे प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी की मां मनोरमा खेडकर ने धमकाया है। हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में, मां को पुणे जिले के मुलशी तालुका में बंदूक लहराते और ग्रामीणों को धमकाते हुए देखा गया था। पुलिस के अनुसार, वीडियो जून 2023 में रिकॉर्ड किया गया था। 

परिवार का दावा, इसलिए निकाली थी बंदूक 

जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504, 506, 143, 144, 147, 148 और 149 और शस्त्र अधिनियम की धारा 3 (25) के तहत मामला दर्ज किया गया। हालांकि, परिवार ने अपने वकील के माध्यम से दावा किया है कि वीडियो में दिख रही बंदूक का इस्तेमाल बहस को और बढ़ने से रोकने और आत्मरक्षा में किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास हथियार रखने की सभी वैध अनुमतियां हैं।

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