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Maharashtra: दक्षिण कोरियाई महिला व्लॉगर से दुर्व्यवहार करने वाला शख्स गिरफ्तार, घटना का वीडियो हुआ था वायरल

पिछले महीने पुणे में एक लाइव वीडियो के दौरान दक्षिण कोरियाई महिला व्लॉगर को परेशान करने के आरोप में पिंपरी चिंचवड़ पुलिस ने मंगलवार को एक 29 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। व्लॉगर ने 12 दिसंबर को यूट्यूब पर 22 मिनट की एक वीडियो क्लिप अपलोड की थी जिसमें वह इलाके के बाजारों और सड़कों पर घूमती और अपनी यात्रा का फिल्मांकन करती नजर आ रही थीं।

By Jagran NewsEdited By: Siddharth ChaurasiyaUpdated: Thu, 21 Dec 2023 02:50 PM (IST)
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पुणे में दक्षिण कोरियाई महिला व्लॉगर से दुर्व्यवहार करने वाला आरोपी पिंपरी चिंचवड़ से गिरफ्तार

जागरण न्यूज नेटवर्क, पुणे। पिछले महीने पुणे के रावेत इलाके में एक लाइव वीडियो के दौरान दक्षिण कोरियाई महिला व्लॉगर को परेशान करने के आरोप में पिंपरी चिंचवड़ पुलिस ने मंगलवार को एक 29 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। व्लॉगर ने 12 दिसंबर को यूट्यूब पर 22 मिनट की एक वीडियो क्लिप अपलोड की थी, जिसमें वह इलाके के बाजारों और सड़कों पर घूमती और अपनी यात्रा का फिल्मांकन करती नजर आ रही थीं।

जब वह एक फल की दुकान पर पहुंची, तो आरोपी उसके गले में हाथ डालने से पहले सेल्फी के लिए उसके पास आया। वीडियो की शुरुआत में व्लॉगर ने कहा, "आप जहां भी यात्रा करते हैं, आप बुरे लोगों से मिल सकते हैं।"

आरोपी की पहचान भरत हनुसनले के रूप में हुई है। रावेत पीएस के वरिष्ठ निरीक्षक अमर वाघमोडे ने कहा, "हमने आईपीसी की धारा 354 और 294 के तहत मामला दर्ज किया है।"

दिवाली के दौरान व्लॉगर से दुर्व्यवहार

यह घटना नवंबर में दीपावली के दौरान पुणे के रावेत इलाके में हुई थी। कोरियाई व्लॉगर केली ने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड किया, जिसके बाद यह सोशल मीडिया पर फैल गया और नेटिज़न्स के बीच आक्रोश फैल गया। वीडियो में एक शख्स महिला व्लॉगर के गले में हाथ डालकर उसे गलत तरीके से छू रहा है। पीड़िता ने अपने वीडियो में अपनी परेशानी जाहिर करते हुए कहा, "उन्हें गले मिलना बहुत पसंद है।"

मामले में आगे की जांच जारी

पिंपरी चिंचवड़ पुलिस के एसीपी सतीश माने ने कहा, "वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए, पिंपरी चिंचवड़ पुलिस की अपराध शाखा इकाई ने पिंपरी चिंचवड़ के रावेट इलाके से उस व्यक्ति का पता लगाया और मंगलवार को उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 354 और 294 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की है, और घटना के तथ्यों की पुष्टि करते हुए, पिंपरी चिंचवड़ के रावेत इलाके में नवंबर महीने में दिवाली त्योहार के दौरान यह घटना घटी है। इस मामले में आगे की जांच जारी है।"

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