Pune Car Accident: जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पहुंचा पुणे कार दुर्घटना का नाबालिग आरोपी, पुलिस ने किया था तलब
पुणे कार दुर्घटना का नाबालिग आरोपी बुधवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पहुंचा। इससे पहले पुणे पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में नाबालिग आरोपी को तलब किया था। पुलिस ने नाबालिग आरोपी को बुधवार को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश होने को कहा था। मंगलवार को अधिकारियों ने पुणे में कोजी बार और ब्लैक बार को सील किया जिसने कथित तौर पर नाबालिग को शराब परोसी थी।
एएनआई, पुणे। Pune Car Accident: पुणे कार दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी बुधवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पहुंचा। दरअसल, लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में पुणे पुलिस ने नाबालिग आरोपी को तलब किया था। पुलिस ने नाबालिग आरोपी को बुधवार को किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के समक्ष पेश होने को कहा था।
इससे पहले मंगलवार को पुणे आबकारी विभाग ने पुणे में कोजी बार और ब्लैक बार को सील किया। अधिकारियों ने बताया कि यह वहीं पब है जहां दुर्घटना से पहले कथित तौर पर नाबालिग को शराब परोसी गई थी। पुलिस ने बार के प्रबंधकों को भी गिरफ्तार कर लिया है।
बार का मालिक गिरफ्तार, पिता को हिरासत में लिया
एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है, जो बार का मालिक बताया जा रहा है। स्थानीय अदालत ने पब के मालिक को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इसके अलावा, दो और आरोपी नाबालिग के पिता और एक अन्य बार मालिक को भी हिरासत में लिया हैं। इन दोनों को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया चल रही है। नाबालिग आरोपी के पिता को 21 मई को हिरासत में लिया गया था।#WATCH | Maharashtra: Pune car accident minor accused arrives at Juvenile Justice Board. pic.twitter.com/cE5QT90zNl
— ANI (@ANI) May 22, 2024
लापरवाही से चलाई गाड़ी, पुलिस कर रही ये मांग
पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि पुणे पुलिस पुणे में लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में नाबालिग आरोपी पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांग रही है। यह घटना 19 मई की सुबह हुई जब नाबालिग द्वारा चलाई जा रही एक लग्जरी कार पुणे के कल्याणी नगर के पास एक मोटरसाइकिल से टकरा गई। इस दुर्घटना में दो युवकों की मौत हो गई, जिनकी पहचान अश्विनी कोष्टा और अनीश अवधिया के रूप में हुई। नाबालिग चालक को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में किशोर न्याय बोर्ड ने उसे जमानत दे दी थी।
प्रियांक कानूनगो की अपील
इस बीच, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने मंगलवार को कार्यकर्ताओं और मीडिया कर्मियों से पुणे कार दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी की पहचान उजागर करने से परहेज करने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसा करना किशोर न्याय अधिनियम के तहत अपराध होगा।मीडिया को संबोधित करते हुए, सीपी कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि शुरू से ही पुलिस ने निर्णायक कार्रवाई की है। इस मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती) के तहत अपराध दर्ज किया है। साथ ही यह सुनिश्चित किया है कि मामला सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया जाए और आरोपी के पिता और पब मालिकों के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए।
यह भी पढ़ें: अरबपति बाप, एक करोड़ की लग्जरी कार... रजिस्ट्रेशन के नहीं दिए 1758 रुपये, मार्च से बिना नंबर प्लेट के दौड़ रही थी कारयह भी पढे़ं: Pune Car Accident: पुलिस ने किशोर के पिता को हिरासत में लिया, होटल के 3 अधिकारी भी गिरफ्तार; सीएम शिंदे ने दिए ये निर्देश
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।