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Pune Porsche Accident Case: किशोर न्याय बोर्ड के दो सदस्यों पर गिर सकती है गाज, जांच समिति ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट

Pune Porsche Accident Case पुणे पोर्श एक्सीडेंट मामले में किशोर न्याय बोर्ड के दो सदस्यों पर गाज गिर सकती है। बोर्ड की जांच के लिए गठित समिति ने दो सदस्यों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है। गौरतलब है कि मामले में किशोर को त्वरित जमानत देने के बाद बोर्ड की भूमिका को लेकर काफी सवाल उठे थे।

By Agency Edited By: Sachin Pandey Updated: Wed, 17 Jul 2024 06:35 PM (IST)
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जांच समिति ने जेजेबी के दो सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है। (File Image)
एएनआई, पुणे। पुणे के चर्चित पोर्श एक्सीडेंट मामले में किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों की भूमिका की जांच कर रही समिति ने महाराष्ट्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में समिति ने बोर्ड के दो सदस्यों को दोषी पाया है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है।

महाराष्ट्र महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनावरे ने इसकी जानकारी देते हुए बताया, 'हमने जेजेबी के सदस्यों को दिए गए कारण बताओ नोटिस पर उचित जांच और जवाब के बाद महाराष्ट्र सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें सिफारिश की गई है कि प्रक्रियात्मक खामियों के लिए जेजेबी (राज्य द्वारा नियुक्त) के दो सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

जेजेबी के फैसले का हुआ था विरोध

गौरतलब है कि पुणे में 19 मई को एक तेज रफ्तार पोर्श कार ने दो युवकों को टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। हादसे के वक्त कार चालक किशोर नशे में गाड़ी चला रहा था। शुरुआत में किशोर को जेजेबी ने सड़क दुर्घटनाओं पर निबंध लिखने का आदेश देकर जमानत दे दी थी।

हालांकि, बाद में जेजेबी के इस फैसले का काफी विरोध हुआ था। इसे लेकर महाराष्ट्र सरकार ने जेजेबी के सदस्यों की भूमिका की जांच के लिए पैनल का भी गठन किया था, जिसने अब सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है।

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