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Pune Porsche Accident: मुख्यमंत्री शिंदे ने सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश, पोर्शे कार दुर्घटना में दो लोगों की हुई थी मौत

पुलिस आयुक्त कुमार ने पुष्टि की कि सरकार और पुलिस दोनों घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस मामले में पुलिस पर किसी दबाव के बारे में पूछे जाने पर अधिकारी ने कहा कि पुलिस शुरू से ही कानून के मुताबिक काम कर रही है और पुलिस पर किसी का कोई दबाव नहीं है।

By Siddharth Chaurasiya Edited By: Siddharth Chaurasiya Updated: Tue, 21 May 2024 02:53 PM (IST)
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किशोर लड़के ने नशे की हालत में दो बाइक सवारों को पोर्शे कार से टक्कर मार दी थी।
पीटीआई, पुणे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गृह मंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कथित तौर पर 17 वर्षीय लड़के की कार दुर्घटना में दो लोगों की मौत के मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिये हैं। पुणे पुलिस प्रमुख ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार, पुणे में पोर्शे कार दुर्घटना मामले में आरोपी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो हादसे के पहले का बताया जा रहा है। वीडियो में वह शराब पीते नजर आ रहा है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि पोर्शे कार कथित तौर पर किशोर चला रहा था। उस समय वह नशे में था। इस वजह से उसने नशे में पुणे शहर के कल्याणी नगर इलाके में रविवार तड़के दो मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई।

उन्होंने बताया कि लड़के के पिता एक रियल एस्टेट डेवलपर हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि, पुलिस ने आरोपी किशोर को भी हिरासत में लिया है और उसे शराब परोसने के आरोप में दो होटलों के तीन अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा, "मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस और (पुणे) संरक्षक मंत्री अजीत पवार ने पुलिस को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक ने भी कहा कि उन्होंने कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।"

पुलिस आयुक्त कुमार ने पुष्टि की, कि सरकार और पुलिस दोनों घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस मामले में पुलिस पर किसी दबाव के बारे में पूछे जाने पर अधिकारी ने कहा कि पुलिस शुरू से ही कानून के मुताबिक काम कर रही है और पुलिस पर किसी का कोई दबाव नहीं है।

उन्होंने कहा, "मैंने कल उल्लेख किया था कि हम पुलिस द्वारा उठाए गए हर कानूनी कदम पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हमने यथासंभव कड़ी कार्रवाई की है। अगर कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि और भी कड़े प्रावधान उपलब्ध हैं, तो उन्हें सार्वजनिक चर्चा के लिए आगे आना चाहिए।"

कुमार ने कहा कि पहले दिन पुलिस ने धारा 304ए (लापरवाही से मौत) के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) भी लगाई। उन्होंने कहा, "हमने अदालत के समक्ष एक आवेदन भी दायर किया था, जिसमें कृत्य की जघन्य प्रकृति के कारण किशोर के साथ एक वयस्क के रूप में व्यवहार करने की अनुमति मांगी गई थी। दुर्भाग्य से, अदालत ने हमारे आवेदन को खारिज कर दिया। हमने अब जिला सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया है और फैसले का इंतजार कर रहे हैं।"

कुमार ने कहा कि किशोर की रक्त रिपोर्ट का अभी इंतजार है। हालांकि, रेस्तरां के सीसीटीवी फुटेज और वहां किए गए बिल भुगतान से संकेत मिलता है कि किशोर ने शराब पी थी।

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