Pune Porsche car crash: आरोपी किशोर को जमानत देने वाले JJB के सदस्यों पर गिरी गाज, महाराष्ट्र सरकार ने किया बर्खास्त
Pune Porsche car crash पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले में किशोर न्याय बोर्ड द्वारा आरोपी किशोर को केवल निबंध लिखवाकर जमानत दिए जाने के बाद देशभर में इसका विरोध हुआ था। मामला बढ़ता देख महाराष्ट्र सरकार ने मामले की जांच के लिए एक पैनल का गठन किया था। अब पैनल के सिफारिश के आधार पर बोर्ड के दो सदस्यों की सेवा समाप्त करने का फैसला लिया गया है।
पीटीआई, पुणे। पुणे के हाई प्रोफाइल पोर्श कार दुर्घटना मामले में महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने जांच पैनल की सिफारिश पर पुणे पोर्श दुर्घटना के नाबालिग आरोपी को जमानत देने के मामले में किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के दो सदस्यों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं।
राज्य महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) विभाग के एक जांच पैनल ने मानदंडों का अनुपालन न करने के लिए दो सदस्यों एलएन दानवाड़े और कविता थोराट के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। डब्ल्यूसीडी के आयुक्त प्रशांत नारनवरे ने बताया कि उन्होंने राज्य सरकार को जांच पैनल की रिपोर्ट सौंपी थी।
उन्होंने सिफारिश की थी कि दोनों सदस्यों की सेवाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए। राज्य सरकार ने दोनों सदस्यों की नियुक्ति समाप्त कर दी, क्योंकि उन्हें किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्रदान की गई अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया है।
(आरोपी ने 19 मई की रात शराब पीकर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाई थी और दो लोगों को रौंदा था।)
क्या है पूरी घटना?
गौरतलब है कि विगत 19 मई को पुणे के कल्याणी नगर इलाके में पोर्श कार से टक्कर लगने के बाद दो आईटी पेशेवरों की मौत हो गई थी। आरोप है कि इस कार को नशे की हालत में 17 वर्षीय लड़का चला रहा था।
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