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Pune Porsche crash: पुणे कार दुर्घटना के आरोपी को जमानत देने में मानदंडों का उल्लंघन, मामले में जांच के लिए गठित समिति ने सौंपी रिपोर्ट

Pune Porsche crash पुणे पोर्शे कार दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपित को जमानत दिए जाने के संबंध में किशोर न्याय बोर्ड के दो सदस्यों के आचरण की जांच के लिए गठित एक समिति ने खामियां कदाचार और मानदंडों का उल्लंघन पाया है। कल्याणी नगर में 19 मई को दो आइटी पेशेवरों की तब मौत हो गई थी जब उनकी मोटरसाइकिल को तेज रफ्तार पोर्श कार ने टक्कर मार दी थी।

By Jagran News Edited By: Siddharth Chaurasiya Updated: Sat, 15 Jun 2024 10:15 PM (IST)
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पोर्शे कार को नशे की हालत में एक नाबालिग चला रहा था।

पीटीआई, पुणे। पुणे पोर्शे कार दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपित को जमानत दिए जाने के संबंध में किशोर न्याय बोर्ड के दो सदस्यों के आचरण की जांच के लिए गठित एक समिति ने खामियां, कदाचार और मानदंडों का उल्लंघन पाया है। कल्याणी नगर में 19 मई को दो आइटी पेशेवरों की तब मौत हो गई थी, जब उनकी मोटरसाइकिल को तेज रफ्तार पोर्श कार ने टक्कर मार दी थी। कार को नशे की हालत में एक नाबालिग चला रहा था।

एक अधिकारी ने बताया कि पांच सदस्यीय समिति ने शुक्रवार को महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट मिलने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने विभाग द्वारा नियुक्त किशोर न्याय बोर्ड के दो सदस्यों को नोटिस जारी किया है।

अधिकारी ने कहा कि रिपोर्ट में 19 मई को जमानत देने का आदेश एक सदस्य द्वारा जारी किया गया था, लेकिन दूसरे सदस्य ने अगले दिन सहमति दे दी थी। दोनों सदस्यों की ओर से कदाचार और मानदंडों का उल्लंघन पाया गया है।

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