Pune Porsche Accident: नाबालिग के पिता को पुलिस ने हिरासत में लिया, आरोपी को शराब परोसने वाला पब मालिक भी गिरफ्तार
पुणे में एक कार दुर्घटना में कथित रूप से शामिल 17 वर्षीय नाबालिग आरोपी के पिता को हिरासत में ले लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार कथित रूप से 17 वर्षीय लड़के द्वारा चलाई जा रही पोर्श कार ने रविवार की सुबह कल्याणी नगर इलाके में दो मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि आरोपी शराब के नशे में था।
पीटीआई, पुणे। Pune Porsche Car Accident: पुणे पोर्श एक्सीडेंट मामले में एक बड़ा अपडेट आया है। पुणे सिटी पुलिस ने मंगलवार को आरोपी नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 17 साल के नाबालिग को दुर्घटना की रात शराब परोसने के आरोप में बार मालिक और बार मैनेजर को भी गिरफ्तार किया है।
अधिकारियों के अनुसार, कथित रूप से 17 वर्षीय लड़के द्वारा चलाई जा रही पोर्श कार ने रविवार की सुबह कल्याणी नगर इलाके में दो मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि उस समय वह एक बार में शराब पीने के बाद नशे में था।
पिता हिरासत में, बेटे पर चलेगा एडल्ट ट्रायल
इस मामले में पुलिस ने सोमवार को कहा कि वे दुर्घटना में शामिल नाबालिग पर एडल्ट के तौर पर मुकदमा चलाने की अनुमति के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने इस मामले में कहा कि 'हमने आरोपी नाबालिग के पिता को छत्रपति संभाजीनगर से हिरासत में लिया है और उसे पुणे लाया जा रहा है। उनके खिलाफ दर्ज मामले में उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।'
पुलिस ने रियल एस्टेट डेवलपर के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77 के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं, बार के मालिकों और कर्मचारियों के खिलाफ एक नाबालिग को शराब परोसने के आरोप में भी मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने पहले बताया था कि इन मामलों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी गई है।
#WATCH | Maharashtra: Visuals of the Porsche car and bike currently at Yerwada Police Station in Pune.
Two people were killed when a speeding Porsche car hit them from behind on 19th May. The accused has been granted bail by the Juvenile Justice Board and his father, Vishal… https://t.co/HKj8uK4d9q pic.twitter.com/ekchj93QUi— ANI (@ANI) May 21, 2024
पिता को पता था, बेटा करता है नशा
घटना के संबंध में दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, पिता के यह जानते हुए भी कि उसके बेटे के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उसे कार चलाने को दी। उसे पार्टी करने की अनुमति दे दी, जबकि पिता को पता था कि वह शराब पीता है।
#UPDATE | Pune City Police arrested the bar owner and the bar manager who served liquor to the minor accused on the night of the accident: Pune CP Amitesh Kumar— ANI (@ANI) May 21, 2024
पीड़ित के परिवारों ने मांगा न्याय
मिली जानकारी के अनुसार, मृतक अनीश के दादा आत्माराम अवधिया ने कहा कि पुणे के एक प्रमुख रियल एस्टेट एजेंट के बेटे को जमानत नहीं दी जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा, 'इस दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई है। यह पूरी तरह से गलत है। हम सख्त सजा चाहते हैं। आरोपी को दी गई जमानत रद्द की जानी चाहिए।' वहीं, मृतक अश्विनी के चाचा सचिन बोकड़े ने भी जमानत को गलत ठहराया और कहा, 'हम चाहते हैं कि उसकी जमानत रद्द हो। उसकी वजह से एक मासूम लड़की की मौत हो गई, जिसने जिंदगी में कुछ नहीं देखा था।'
रविवार को हुई थी घटना
रविवार को सुबह करीब 3.15 बजे दोस्तों का एक ग्रूप पार्टी करने के बाद मोटरसाइकिल पर लौट रहा था, तभी कल्याणी नगर जंक्शन पर तेज रफ्तार पोर्शे ने उनमें से एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया कि मध्य प्रदेश के रहने वाले 24 वर्षीय आईटी पेशेवर अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा नामक दो बाइक सवारों की मौत हो गई।
नाबालिग को बाद में किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया, जिसने उसे कुछ घंटों बाद जमानत दे दी। साथ ही उसे यातायात नियमों का अध्ययन करने और 15 दिनों के भीतर बोर्ड के समक्ष एक प्रेजेंटेशन देने को भी कहा है।
300 शब्दों का लिखो निबंध- जज ने इस शर्त पर थी जमानत
आदेश में कहा गया है, 'सीसीएल (कानून से संघर्षरत बच्चा) सड़क दुर्घटनाओं और उनके समाधान के विषय पर 300 शब्दों का निबंध लिखेगा।' पुलिस के अनुसार, किशोर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (हत्या के लिए दोषी नहीं) और मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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