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NPS में निवेश को लेकर सरकार ने जारी किया सर्कुलर, निवेशकों के लिए है बेहद जरूरी

अगर आप NPS यानी National Pension System में पैसा लगा रखा है तो आपके लिए बड़ी खबर है। PFRDA ने नोडल अधिकारियों को आदेश दिए कि अगर सब्सक्राइबर्स अपना डॉक्युमेंट्स अपलोड नहीं करते हैं तो आपका पैसा रुक सकता है। (फाइल फोटो जागरण )

By Anand PandeyEdited By: Anand PandeyUpdated: Thu, 16 Mar 2023 09:42 PM (IST)
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Government issued circular regarding investment in NPS
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। क्या आप National Pension System का लाभ ले रहें हैं। क्या आपने भी NPS में पैसा लगा रखा है? अगर हां तो 1 अप्रैल 2023 से NPS के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नए नियमों के मुताबिक आपको कुछ डॉक्युमेंट्स देना जरूरी होगा। अगर कोई सब्सक्राइबर जरूरी कागजातों को जमा नहीं करता है तो वह NPS से अपना पैसा नहीं निकाल पाएगा।

PFRDA यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी ऐंड डेवलेपमेंट अथॉरिटी ने सभी नोडल अधिकारियों को आदेश दिए कि सब्सक्राइबर्स के डॉक्युमेंट्स को अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए। अगर इन डॉक्युमेंट्स में किसी तरह की गलती हो तो NPS सब्सक्राइबर का पैसा रुक जाएगा।

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आपको बता दें कि सरकारी सर्कुलर के मुताबिक NPS सब्सक्राइबर को डॉक्युमेंट्स जमा करने होंगे, जिसमें NPS एक्जिट/निकासी फॉर्म, आईडी और एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउंट प्रूफ, PAN कार्ड की कॉपी शामिल हैं। साथ ही, NPS से मैच्योरिटी से पहले आप बच्चों की हायर एजुकेशन, उनकी शादी, घर बनाने या खरीदने और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पैसा निकाल सकते हैं। वहीं NPS में निवेश करने वाला पूरे टेन्योर के दौरान सिर्फ 3 बार पैसे निकाल सकता है।

आपको बता दें कि NPS में 18 से लेकर 60 साल की उम्र तक के लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई स्कीम है जिसमें इसमें निवेशक इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें 75% इक्विटी निवेश के ऑप्शन को सलेक्ट कर सकते हैं। वहीं, स्कीम की अवधि पूरी होने के बाद आप कुल जमा राशि का 60% पैसा निकाल सकते हैं। 40% पैसे को आप एन्युटी करके रख सकते हैं, जिससे 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलती रहे।

दरअसल, NPS लॉन्ग टर्म के लिए निवेश का प्लान है। इसमें निवेश के ज़रिए आप रिटायरमेंट पर एक बड़ा फंड बना सकते हैं। इतना ही नहीं, इस स्कीम में निवेश करने वाले लोगों को इनकम टैक्स की 80 - CCD (1B) के तहत 50 हजार रुपये और 80-C के तहत आपको 1.5 लाख रुपये का बेनिफिट मिलता है।

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लेखक- सत्यम सिंह