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सरकार के इस नियम के बाद Mutual Fund में निवेशकों को लगेगा भारी झटका

इस साल पेश हुए बजट में कहा गया था कि ऐसे म्यूचुअल फंड जिनका इक्विटी में निवेश 35 फीसदी से कम है उनके मुनाफे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की श्रेणी में रखा जाएगा भले ही इसके निवेश की अवधि कितनी भी हो।

By Siddharth PriyadarshiEdited By: Siddharth PriyadarshiUpdated: Wed, 03 May 2023 07:36 PM (IST)
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Mutual fund investment risk and benefits know all details
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। म्यूचुअल फंड…सही है’ ये विज्ञापन तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन सरकार के नये कदम से शायद म्यूचुअल फंड सही, नहीं रह जाएगा, क्योंकि सरकार ने बजट 2023 में म्यूचुअल फंड से जुड़े कई नियमों में बदलाव का एलान किया था। बता दें, 24 मार्च को संसद में नए बजट का फाइनेंस बिल पास हो गया है, ऐसा होने पर म्यूचुअल फंड के निवेशकों को भारी नुकसान होगा, क्योंकि नए नियम के तहत Debt म्यूचुअल फंड से होने वाला मुनाफा अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर भी अब इंडेक्सेशन का लाभ खत्म हो जाएगा। तो आइये इन नियमों को विस्तार में समझते हैं।

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दरअसल, इस साल पेश हुए बजट में कहा गया था कि ऐसे म्यूचुअल फंड जिनका इक्विटी में निवेश 35 फीसदी से कम है, उनके मुनाफे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की श्रेणी में रखा जाएगा, भले ही इसके निवेश की अवधि कितनी भी हो। बता दें, फिलहाल में डेट म्यूचुअल फंड को अगर 3 साल से ज्यादा समय के लिए निवेश किया जाता है तो उससे होने वाले मुनाफे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की श्रेणी में रखा जाता है।

इसके पीछे का प्रमुख कारण है बैंक एफडी में लोगों का रुझान दोबारा बढ़ाना। इससे होने वाले मुनाफे पर अब ज्यादा टैक्स चुकाना होगा जिसकी वजह से लोग पैसे बचाने के लिए एफडी की ओर भागेंगे और निवेशक अब ऐसे म्यूचुअल फंड पर दांव लगाना ज्यादा पसंद करेंगे, जिनका अधिकतर एक्सपोजर इक्विटी में होगा। साथ ही इंडेक्सेशन हटाए जाने से अब निवेशकों को महंगाई का लाभ नहीं मिलेगा।

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