क्या है टैक्स बचाने वाली Mutual Fund की ELSS स्कीम
नियमित और ज्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद से निवेशक इस स्कीम में निवेश करते हैं। साथ ही साथ इस स्कीम के तहत आप टैक्स की बचत भी कर सकते हैं। इसी वजह से लोगों को ऐसे फंड्स काफी पंसद आते हैं।
By Gaurav KumarEdited By: Gaurav KumarUpdated: Tue, 02 May 2023 10:02 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: Mutual Fund में निवेश आज के समय में निवेश का सबसे चर्चित साधन है। लेकिन क्या आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हैं जिससे आप अपना टैक्स भी बचा सकते हैं। जी हां हम बात कर रहे हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) की। यह एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 80 C के तहत भी आता है। यानि कि अगर आप साल में 1.5 लाख रुपये इसमें निवेश करते हैं तो आपको इतनी राशि पर टैक्स में छूट भी मिलती है।
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इसमें निवेश म्यूचुअल फंड की तरह कम जोखिम भरा होता है। हालांकि इसका रिटर्न भी बाजार जोखिमों के अधीन होता है। 80 C के तहत आने वाले अन्य निवेश के विकल्प जैसे NSE, FD, PPF आदि की तरह इसमें 5 सालों का लॉकइन पीरियड नहीं होता है। इसका लॉक इन पीरियड मात्र 3 साल का होता है। यानि कि तीन साल बाद आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होता। साथ ही इसमें मेच्योरिटी का भी कोई समय नहीं होता। आप जितने समय के लिए निवेशित रहते हैं उतने समय तक आपको रिटर्न मिलता रहता है।
हालांकि इस पर मिलने वाला रिटर्न टैक्स फ्री नहीं होता है। अगर आप 1 लाख रुपये से ज्यादा रिटर्न प्राप्त करते हैं तो आपको टैक्स देना होगा। ये टैक्स भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि 1 साल से कम समय तक निवेशित रहने पर देना होता है। यह टैक्स आपके रिटर्न का 15% होता है। तो वहीं दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि 1 साल से ज्यादा समय तक निवेशित रहने के बाद मिलने वाले रिटर्न पर देना होता है। यह टैक्स आपकी रिटर्न का 10% होता है।
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