Constitution Day 2023: यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने मनाने को कहा
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) की ओर से देश भर के सभी विश्वविद्यालयों को संविधान दिवस मनाये जाने को लेकर पत्र लिखा है। यह पत्र यूजीसी के सचिव प्रो. रजनीश जैन ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को लिखकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वे इस दिन को विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से सेलिब्रेट करें। आयोग इस दिन भारत- लोकतंत्र की जननी’ विषयवस्तु पर व्याख्यान भी आयोजित करेगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। हमारे देश में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस पर सरकारी कार्यालयों के अलावा इस दिन के महत्व को देखते हुए स्कूलों एवं कॉलेजों में भी इस दिन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम, स्पीच, वाद-विवाद प्रतियोगिता, क्विज, आदि का आयोजन किया जाता है और सभी को इस दिन के बारे में बताया जाता है।
संविधान की गरिमा देखते हुए इस वर्ष यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने भी उच्च विश्वविद्यालयों में संविधान दिवस मनाने को कहा है। यूजीसी की ओर से सभी विश्वविद्यालयों को इस बारे में पत्र लिखकर अवगत भी करवाया गया है और कहा गया है कि वे इस दिन का आयोजन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। इसके साथ ही यूजीसी आयोग की ओर से इस दिन 'भारत- लोकतंत्र की जननी’ विषयवस्तु पर व्याख्यान आयोजित करने का भी निर्णय किया है।
इस दिन को विश्वविद्यालयों में मनाये जाने को लेकर यूजीसी के सचिव प्रो. रजनीश जैन ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र लिखकर इस बारे में अवगत करवा दिया है।
Constitution Day 2023: क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस
प्रतिवर्ष संविधान दिवस 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मुख्य कारण है कि 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान सभा की ओर से संविधान को अंगीकार किया गया था। संविधान दिवस मनाने की शुरुआत सबसे पहले वर्ष 2015 से की गयी थी।
कब लागू हुआ था संविधान
संविधान सभा की ओर से 26 नवंबर 2949 को संविधान को अंगीकार होने के बाद इसको लागू करने में कुछ महीने का समय लगा। जैसा कि हम सभी को अवगत है कि इसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया गया और इस दिन को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।